Delhi: पटियाला हाउस कोर्ट ने US वीजा धोखाधड़ी और बच्चों की तस्करी के मामले में फंसे एक वरिष्ठ नागरिक को जमानत दे दी है। आरोपी Attarpal Singh पिछले कुछ समय से जेल में था, जिसे अब कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। यह माम
Delhi: पटियाला हाउस कोर्ट ने US वीजा धोखाधड़ी और बच्चों की तस्करी के मामले में फंसे एक वरिष्ठ नागरिक को जमानत दे दी है। आरोपी Attarpal Singh पिछले कुछ समय से जेल में था, जिसे अब कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। यह मामला तब सामने आया जब एक बच्चे ने वीजा इंटरव्यू के दौरान सच बता दिया था।
Attarpal Singh को जमानत क्यों मिली?
Additional Sessions Judge (ASJ) Prashant Sharma ने 15 मई 2026 को जमानत मंजूर की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी 7 मार्च 2026 से हिरासत में है और अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। जज ने माना कि आरोपी को और ज्यादा समय तक जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे नियमित जमानत दी गई है।
क्या था पूरा मामला और धोखाधड़ी का तरीका?
यह मामला तब शुरू हुआ जब US Embassy के अधिकारी Jeffery B. Gieser ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि Attarpal Singh ने एक 13 साल के लड़के का US टूरिस्ट वीजा लगवाने के लिए खुद को उस लड़के का पिता बताया था। हालांकि, इंटरव्यू के दौरान बच्चे ने खुलासा कर दिया कि Singh उसके पिता नहीं बल्कि एक वीजा एजेंट हैं। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी पहले भी 11 बच्चों का पिता बनकर उनके वीजा लगवाने की कोशिश कर चुका था।
जमानत की शर्तें और नियम क्या हैं?
कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें रखी हैं। Attarpal Singh को 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड या सिक्योरिटी बॉन्ड और एक स्थानीय जमानतदार देना होगा। साथ ही, उसे बिना जांच अधिकारी (IO) या SHO को लिखित सूचना दिए भारत छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
आरोपी Attarpal Singh पर क्या आरोप थे?
उन पर 13 साल के बच्चे का पिता बनकर US वीजा दिलाने की कोशिश करने और मानव तस्करी का आरोप है। जांच में पता चला कि उन्होंने पहले भी 11 बच्चों के लिए ऐसा ही फर्जीवाड़ा किया था।
कोर्ट ने जमानत के लिए क्या शर्तें रखी हैं?
आरोपी को 50,000 रुपये का बॉन्ड भरना होगा और एक लोकल जमानतदार देना होगा। साथ ही, बिना पुलिस को बताए वह भारत से बाहर नहीं जा सकता।