Delhi: नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने म्यांमार आतंकी ट्रेनिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने बुधवार, 6 मई 2026 को 6 यूक्रेन और 1 अमेरिकी नागरिक की न्यायिक हिरासत को अगले 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह मामल
Delhi: नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने म्यांमार आतंकी ट्रेनिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने बुधवार, 6 मई 2026 को 6 यूक्रेन और 1 अमेरिकी नागरिक की न्यायिक हिरासत को अगले 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। यह मामला काफी गंभीर है क्योंकि इसमें विदेशी नागरिकों पर भारत के रास्ते म्यांमार में आतंकी समूहों को ट्रेनिंग देने का आरोप है।
इन विदेशी नागरिकों पर क्या हैं आरोप?
NIA का आरोप है कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और मिजोरम के रास्ते अवैध तरीके से म्यांमार में दाखिल हुए। वहां उन्होंने जातीय युद्ध समूहों को हथियार और आतंकी हार्डवेयर मुहैया कराए और उन्हें ट्रेनिंग दी। इसके अलावा, इन लोगों पर यूरोप से ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरण मंगाकर सीमा पार भेजने का भी आरोप है।
कोर्ट की कार्यवाही और सुरक्षा इंतजाम
स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा ने यह आदेश जारी किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई बंद कमरे (in camera) में हुई, जिसमें अमेरिकी और यूक्रेन दूतावास के अधिकारियों को शामिल नहीं होने दिया गया। सुरक्षा कारणों से सभी आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। हालांकि, जज ने दूतावास अधिकारियों को आश्वासन दिया कि उन्हें अपने नागरिकों से मिलने की अनुमति मिलेगी और पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक होगी।
कौन हैं ये आरोपी और किन धाराओं में केस दर्ज है?
इस मामले में अमेरिकी नागरिक Matthew Aaron Van Dyke और यूक्रेन के नागरिक Petro Hubra, Taras Slyviak, Ivan Sukmanovskyi, Marian Stefankiv, Maksym Honcharuk और Viktor Kaminskyi आरोपी हैं। इन सभी पर UAPA की धारा 18 (आतंकी साजिश) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। NIA अब इस साजिश में शामिल स्थानीय मददगारों की तलाश कर रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
इन विदेशी नागरिकों पर भारत में क्या आरोप लगे हैं?
इन पर आरोप है कि इन्होंने टूरिस्ट वीजा पर आकर मिजोरम के जरिए म्यांमार में प्रवेश किया और वहां आतंकी समूहों को हथियार, ड्रोन और ट्रेनिंग मुहैया कराई।
मामले की सुनवाई किस कोर्ट में हो रही है और किन कानूनों के तहत केस है?
सुनवाई नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा के सामने हो रही है। केस UAPA की धारा 18 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज है।