Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे I-PAC के को-फाउंडर और डायरेक्टर Vinesh Chandel की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि PMLA जैसे गंभीर मामलों में जमानत को सामान्य प्रक्रिया
Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे I-PAC के को-फाउंडर और डायरेक्टर Vinesh Chandel की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ किया कि PMLA जैसे गंभीर मामलों में जमानत को सामान्य प्रक्रिया की तरह नहीं देखा जा सकता। इसके लिए बहुत ठोस और जरूरी कारणों का होना आवश्यक है।
Vinesh Chandel को जमानत क्यों नहीं मिली?
Vinesh Chandel ने अपनी 74 साल की मां की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी। उनकी मां डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) से जूझ रही हैं। लेकिन एडिशनल सेशंस जज शेफली बरनाला टंडन ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में कोई ऐसी अचानक या जानलेवा इमरजेंसी नहीं दिखी है, जिसके लिए चन्दल का तुरंत वहां होना जरूरी हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार में उनकी पत्नी और भाई भी हैं, जो मां की देखभाल कर सकते हैं।
ED ने क्या आरोप लगाए हैं?
Enforcement Directorate (ED) का दावा है कि Vinesh Chandel अवैध पैसों के लेन-देन और उन्हें ठिकाने लगाने में शामिल थे। जांच एजेंसी के मुताबिक, I-PAC ने करीब 50 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ED ने यह भी आरोप लगाया कि चन्दल ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए और छापेमारी के बाद सबूत मिटाने के लिए जरूरी ईमेल और डिजिटल रिकॉर्ड्स डिलीट करने के निर्देश दिए।
केस की अब तक की टाइमलाइन क्या है?
| तारीख |
घटना |
| 8 जनवरी 2026 |
कोलकाता स्थित I-PAC ऑफिसों पर ED की छापेमारी |
| 2 अप्रैल 2026 |
दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में छापेमारी |
| 28 मार्च 2026 |
I-PAC के खिलाफ PMLA केस दर्ज हुआ |
| 13 अप्रैल 2026 |
Vinesh Chandel की ED ने गिरफ्तारी की |
| 23 अप्रैल 2026 |
कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा |
| 28 अप्रैल 2026 |
अंतरिम जमानत याचिका खारिज हुई |
Frequently Asked Questions (FAQs)
I-PAC पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप क्या है?
ED का आरोप है कि I-PAC ने लगभग 50 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई को लॉन्डर किया है। यह मामला मूल रूप से 2020 की सीबीआई एफआईआर और पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है।
Vinesh Chandel की नियमित जमानत पर क्या अपडेट है?
अंतरिम जमानत खारिज होने के बाद, Vinesh Chandel की रेगुलर बेल (नियमित जमानत) याचिका पर बहस 29 अप्रैल 2026 को होनी तय हुई है।