Delhi: राजधानी दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए सरकार ने कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सिफारिश के बाद यह फैसल
Delhi: राजधानी दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए सरकार ने कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है। अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों को ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे डीजल वाहनों की संख्या कम की जा सके।
नई ECC दरें क्या हैं और कितना बढ़ा टैक्स
दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है जिसके तहत 2015 के बाद पहली बार टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। नई दरें अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं।
| वाहन का प्रकार |
पुरानी दर |
नई दर |
| हल्के कमर्शियल वाहन (2-एक्सल ट्रक) |
₹1,400 |
₹2,000 |
| भारी वाहन (3 एक्सल और उससे बड़े ट्रक) |
₹2,600 |
₹4,000 |
सालाना कितनी बढ़ेगी टैक्स की राशि
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें हर साल टैक्स बढ़ाने की बात कही गई है। अब हर साल 1 अप्रैल से ECC की दरों में 5% की ऑटोमैटिक बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ी हुई राशि को निकटतम 10 रुपये तक राउंड ऑफ किया जाएगा ताकि गणना आसान रहे।
आम जनता और ट्रांसपोर्टरों पर क्या होगा असर
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक यह कदम ट्रांसपोर्टरों को स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों की ओर मोड़ने के लिए उठाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव कम होगा और स्मॉग में राहत मिलेगी। हालांकि, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने की वजह से दिल्ली में आने वाले सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में कमर्शियल वाहनों के लिए नया पॉल्यूशन टैक्स कब से लागू हुआ
नई ECC दरें अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को इन संशोधित दरों और सालाना 5% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
भारी वाहनों के लिए अब कितना टैक्स देना होगा
3 एक्सल और उससे बड़े भारी वाहनों के लिए अब ₹4,000 का भुगतान करना होगा, जो पहले ₹2,600 था।