Delhi CM हमला मामला: आरोपियों की सुरक्षा को लेकर Tis Hazari कोर्ट का बड़ा फैसला, अब SAS के जरिए पेश होंगे आरोपी

Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हुए हमले के मामले में Tis Hazari कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी Rajeshbhai Khimjibhai Sakariya और Tehsin Raza Sheikh की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें SAS (Sa

Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हुए हमले के मामले में Tis Hazari कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने आरोपी Rajeshbhai Khimjibhai Sakariya और Tehsin Raza Sheikh की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें SAS (Safety and Security) उपायों के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है। यह फैसला शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को लिया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) Nishant Garg ने यह आदेश आरोपियों की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया। आरोपियों के वकीलों Siddhant Malik और Harry Chibber ने कोर्ट को बताया कि जेल से कोर्ट लाते समय अन्य कैदियों से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी और उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इससे पहले 9 मई 2026 को भी आरोपियों ने जेल के अंदर अन्य कैदियों द्वारा पिटाई और धमकी मिलने की शिकायत की थी।

कोर्ट ने बचाव पक्ष और सरकारी वकील की दलीलों के साथ-साथ जेल अधिकारियों की रिपोर्ट पर भी विचार किया। हालांकि जेल के अंदर सुरक्षा से जुड़ी अर्जी को जेल अधीक्षक के जवाब के आधार पर निपटा दिया गया, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि भविष्य में किसी भी घटना की जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी Tehsin Raza Sheikh की तलाशी के दौरान मिले 4160 रुपये और आधार कार्ड को उन्हें वापस करने की मंजूरी भी दे दी।

इस मामले में 25 जुलाई 2026 को सरकारी गवाह Dhirendra Kumar की गवाही दर्ज की गई। Dhirendra Kumar ने बताया कि 20 अगस्त 2025 को जब मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हमला हुआ था, तब उन्हें बचाने की कोशिश में उनकी आंख में चोट आई थी। कोर्ट का यह सुरक्षा आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा।