Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हुए हमले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले आरोपियों की दलीलों पर जस्टिस Anup Jairam Bhambhani ने कड़ी टिप्पणी की। कोर
Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हुए हमले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाले आरोपियों की दलीलों पर जस्टिस Anup Jairam Bhambhani ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना पेश किया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने मामले में क्या कहा?
सुनवाई के दौरान आरोपियों ने दलील दी कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस पर जस्टिस Anup Jairam Bhambhani ने कहा कि गर्दन की नस (jugular vein) पर हल्का दबाव भी जानलेवा हो सकता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हमले की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कोर्ट ने दोनों पक्षों को सोमवार तक लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 15 अप्रैल 2026 को होगी।
केस से जुड़ी अब तक की मुख्य बातें
इस पूरे मामले की टाइमलाइन और मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:
| तारीख |
घटना/अपडेट |
| 20 अगस्त 2025 |
जन सुनवाई के दौरान CM Rekha Gupta पर हमला हुआ |
| 18 अक्टूबर 2025 |
Delhi Police ने 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की |
| दिसंबर 2025 |
Tis Hazari कोर्ट ने हत्या के प्रयास और साजिश के आरोप तय किए |
| 10-11 अप्रैल 2026 |
Delhi High Court में रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई हुई |
| 15 अप्रैल 2026 |
हाईकोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख |
कौन हैं इस मामले के मुख्य आरोपी?
इस मामले में मुख्य हमलावर Rajeshbhai Khimjibhai Sakariya और साजिश रचने के आरोपी Tehsin Raza Sheikh को नामजद किया गया है। राजेशभाई की तरफ से वकील Harry Chibber और Siddhant Malik पैरवी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, यह हमला मुख्यमंत्री को मारने की एक सोची-समझी साजिश थी।