Delhi: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक 5 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने उसके गले को काट दिया। यह घटना जग प्रवेश चंद्र अ
Delhi: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक 5 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तभी प्रतिबंधित चाइनीज मांझे ने उसके गले को काट दिया। यह घटना जग प्रवेश चंद्र अस्पताल के पास हुई, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई।
चाइनीज मांझे पर क्या हैं सरकारी नियम और सजा
दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2016 से ही चाइनीज मांझे के उत्पादन, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा रखी है। इसमें नायलॉन, प्लास्टिक या किसी भी सिंथेटिक सामग्री से बना धागा शामिल है जिसे कांच या धातु से तेज किया गया हो। इस नियम को तोड़ने वालों को 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। केवल सूती धागे या प्राकृतिक फाइबर के इस्तेमाल की अनुमति है।
पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा के उपाय
Delhi Police इस मामले की जांच कर रही है ताकि उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके जिसने इस प्रतिबंधित मांझे को बेचा या इस्तेमाल किया। पुलिस ने पहले भी कई बार चेतावनी जारी की है और बड़ी मात्रा में मांझे के रील जब्त किए हैं। जुलाई 2025 में ही 1,200 से ज्यादा रील जब्त किए गए थे और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दोपहिया वाहन चलाने वालों को अपनी गाड़ियों पर एल्युमिनियम सेफ्टी फ्रेम लगाने की सलाह दी है ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में किस तरह के मांझे का इस्तेमाल मना है
नायलॉन, प्लास्टिक या किसी भी सिंथेटिक मटेरियल से बने धागे और कांच या धातु से तेज किए गए मांझे का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है।
चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने पर कितनी सजा हो सकती है
नियमों के मुताबिक, प्रतिबंधित मांझे की बिक्री, स्टोरेज या इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।