Delhi में इमारत गिरने के बाद CM का बड़ा एक्शन, पूरे शहर में अवैध निर्माणों की होगी ऑडिट

Delhi: दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में एक इमारत गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने MCD कमिश्नर Sanjeev Khirwar को निर्देश दिया है कि पूरे शहर में

Delhi: दक्षिण दिल्ली के सैदुलाजाब इलाके में एक इमारत गिरने से 6 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने MCD कमिश्नर Sanjeev Khirwar को निर्देश दिया है कि पूरे शहर में उन सभी इमारतों की ऑडिट की जाए जो नियमों के खिलाफ बनी हैं या अवैध हैं।

हादसे के बाद अब क्या कार्रवाई हो रही है

मुख्यमंत्री ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी कमान दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट संभालेंगे। प्रशासन अब उन इमारतों की पहचान कर रहा है जो जर्जर हैं या जिनमें गैरकानूनी तरीके से मंजिलें बढ़ाई गई हैं। MCD ने दक्षिण दिल्ली में अवैध ढांचों को सील करने का अभियान शुरू कर दिया है। जिन इमारतों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उन्हें 72 घंटे का नोटिस दिया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें सील कर खाली कराया जाएगा।

कौन-कौन लोग फंसे कानूनी शिकंजे में

पुलिस ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए इमारत के मालिक Karamveer/Karambir Sejwal को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लापरवाही और गैर-इरादतन हत्या जैसी धाराओं में FIR दर्ज की है। इसके अलावा, MCD के दक्षिण जोन बिल्डिंग विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर Sudesh Singh Chauhan और जूनियर इंजीनियर Amar Jain को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मार्च 2026 में ही MCD को इस अवैध निर्माण के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया।

इमारत गिरने की मुख्य वजह क्या थी

यह हादसा वेस्टएंड मार्ग पर स्थित एक बहुमंजिला इमारत में हुआ, जहां कोचिंग संस्थान, कैफे और ऑफिस चलते थे। बताया जा रहा है कि इलाके में ग्राउंड प्लस 3 मंजिल (G+3) तक की ही अनुमति थी, लेकिन इस इमारत में दो अतिरिक्त मंजिलें अवैध रूप से बना ली गई थीं। इसी वजह से ढांचा कमजोर हो गया और वह गिर गया, जिसमें इंजीनियरों और डॉक्टरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई।

Frequently Asked Questions (FAQs)

MCD किन इमारतों पर एक्शन ले रही है?

MCD उन सभी अवैध इमारतों को टारगेट कर रही है जिन्होंने ग्राउंड प्लस 3 मंजिल (G+3) के नियम का उल्लंघन किया है। ऐसे मालिकों को 72 घंटे का नोटिस देकर इमारत सील करने की कार्रवाई की जा रही है।

इस हादसे में अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई है?

इमारत के मालिक को गिरफ्तार किया गया है और MCD के दो इंजीनियरों (असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर) को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही दक्षिण दिल्ली के DM के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट जांच शुरू की गई है।