Delhi: राजधानी दिल्ली के बाबरपुर इलाके में कुछ युवकों ने जन्मदिन मनाने के लिए सड़क जाम कर दी। इस दौरान गाड़ियों के ऊपर चढ़कर हुड़दंग मचाया गया और सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब D
Delhi: राजधानी दिल्ली के बाबरपुर इलाके में कुछ युवकों ने जन्मदिन मनाने के लिए सड़क जाम कर दी। इस दौरान गाड़ियों के ऊपर चढ़कर हुड़दंग मचाया गया और सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब Delhi Traffic Police ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ वायरल
3 मई 2026 के आसपास एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक सड़क पर जश्न मनाते दिखे। यह वीडियो सबसे पहले Honey Khatri नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड हुआ था, जिसे बाद में Harshvardhan Hooda ने X पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए शेयर किया। वीडियो में युवक Mahindra Thar जैसी SUVs के ऊपर चढ़े हुए थे और सड़क पर आम लोगों का रास्ता रोका हुआ था।
अवैध लाइट्स और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन
वायरल वीडियो में एक Mahindra Thar गाड़ी पर लाल और नीली स्ट्रोब लाइट्स लगी दिखीं, जिनका इस्तेमाल केवल पुलिस वाहन करते हैं। प्राइवेट गाड़ियों में ऐसी लाइट्स लगाना कानूनन अपराध है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने X पर इस वीडियो का संज्ञान लिया और घटना की सही तारीख, समय और जगह की जानकारी मांगी है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके।
कितना लग सकता है जुर्माना और क्या होगी कार्रवाई
Motor Vehicles Act के तहत सड़क जाम करने और गाड़ियों में अवैध बदलाव करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। सड़क रोकने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, अवैध स्ट्रोब लाइट्स के लिए उपकरण जब्त किए जा सकते हैं और खतरनाक ड्राइविंग के लिए गाड़ी भी जब्त हो सकती है। प्रशासन अब इन लोगों की पहचान करने के लिए Artificial Intelligence (AI) की मदद ले रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
प्राइवेट गाड़ी में लाल-नीली लाइट लगाने पर क्या सजा है
प्राइवेट वाहनों में स्ट्रोब लाइट्स लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और पुलिस द्वारा संबंधित उपकरणों को जब्त किया जा सकता है।
सड़क जाम करने पर कितना जुर्माना लग सकता है
Motor Vehicles Act के नियमों के अनुसार, सार्वजनिक सड़क को बाधित करने या जाम लगाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है।