Delhi: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बिना हेलमेट बाइक चलाना जानलेवा साबित हो रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 15 अप्रैल 2026 तक सड़क हादसों में 188 बाइकर्स की जान जा चुकी है, जिनमें से ज्यादातर ने हेलमेट नहीं पहना था। दिल्
Delhi: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बिना हेलमेट बाइक चलाना जानलेवा साबित हो रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 15 अप्रैल 2026 तक सड़क हादसों में 188 बाइकर्स की जान जा चुकी है, जिनमें से ज्यादातर ने हेलमेट नहीं पहना था। दिल्ली पुलिस ने नियमों को सख्त करने के लिए लाखों चालान काटे हैं, लेकिन फिर भी मौतों का सिलसिला जारी है।
बिना हेलमेट सवारी और चालानों का क्या है हिसाब
दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक, 1 जनवरी से 15 अप्रैल 2026 के बीच बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ 4,24,404 चालान काटे गए हैं। पिछले सालों की बात करें तो 2024 में 588 और 2025 में 624 बाइकर्स की मौत हुई थी। केवल हेलमेट ही नहीं, बल्कि ओवरस्पीडिंग के कारण भी 2025 में 27 लाख से ज्यादा चालान जारी किए गए थे। लापरवाही का आलम यह है कि इसी अवधि में लापरवाह बाइकर्स की वजह से 62 अन्य लोगों की भी मौत हो गई।
क्या हैं नियम और कितना लगेगा जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत 4 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहनना जरूरी है। नियम तोड़ने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। धारा 206 (उप-धारा 4) के तहत पुलिस चालक का लाइसेंस जब्त कर सकती है और इसे रद्द करने के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजा जा सकता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट पहनने से सिर की चोट का खतरा 69 प्रतिशत और मौत का जोखिम 42 प्रतिशत तक कम हो जाता है।
मौतों की मुख्य वजह और सरकार की रणनीति
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि कई हादसों में लोग या तो बिना हेलमेट के थे या उन्होंने हेलमेट सही तरीके से नहीं पहना था। इसके अलावा खराब क्वालिटी के हेलमेट, गलत साइड से गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार और रेड लाइट जंप करना भी बड़ी वजह रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए 27 अप्रैल 2026 को आनंद विहार में ‘सड़क सुरक्षा सम्मेलन’ हुआ, जिसमें ‘शून्य मृत्यु दर’ के लक्ष्य के लिए इंजीनियरिंग, प्रवर्तन, शिक्षा और आपातकालीन देखभाल (4E) रणनीति पर जोर दिया गया।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है?
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बिना हेलमेट सवारी करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है और पुलिस चालक का लाइसेंस भी जब्त कर सकती है।
15 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में कितने बाइकर्स की मौत हुई?
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 तक सड़क हादसों में 188 बाइकर्स की जान गई है, जिनमें से अधिकांश ने हेलमेट नहीं पहना था।