Delhi: दिल्ली सरकार ने आने वाली बकरीद को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। विकास मंत्री Kapil Mishra ने साफ किया है कि शहर में साफ-सफाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन होगा। 27 मई को बकरीद आने की
Delhi: दिल्ली सरकार ने आने वाली बकरीद को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। विकास मंत्री Kapil Mishra ने साफ किया है कि शहर में साफ-सफाई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन होगा। 27 मई को बकरीद आने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है।
कुर्बानी के लिए क्या हैं सरकारी नियम
मंत्री Kapil Mishra ने चेतावनी दी है कि सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल तय किए गए और अधिकृत स्थानों पर ही की जा सकती है। साथ ही, गाय, बछड़ा, ऊँट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों का वध करना गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा।
सफाई और खरीद-बिक्री पर पाबंदी
सरकार ने आदेश दिया है कि कुर्बानी के बाद खून और कचरे को नालियों, सीवरों या सड़कों पर न बहाया जाए। आवासीय क्षेत्रों और अनधिकृत बाजारों में जानवरों की अवैध खरीद और बिक्री की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि पशु संरक्षण एक कानूनी जिम्मेदारी के साथ-साथ नैतिक कर्तव्य भी है।
शिकायत कहाँ और कैसे करें
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन होता दिखे, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दें। सरकार पशु कल्याण कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक पब्लिक कैंपेन भी चलाने वाली है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
दिल्ली में कुर्बानी के लिए किन जानवरों पर प्रतिबंध है
दिल्ली सरकार के अनुसार गाय, बछड़ा और ऊँट जैसे प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह अवैध है और उल्लंघन करने वालों पर आपराधिक कार्रवाई होगी।
कुर्बानी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है
कुर्बानी केवल अधिकृत जगहों पर होनी चाहिए। खून और कचरे को सड़कों या नालियों में बहाना मना है और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करना प्रतिबंधित है।