Delhi: इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बैंकॉक से आए दो विदेशी यात्रियों के पास से करीब 35 करोड़ रुपये की कीमत का हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़ा गया है। यह पूरी कार्रवाई कस्टम के
Delhi: इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बैंकॉक से आए दो विदेशी यात्रियों के पास से करीब 35 करोड़ रुपये की कीमत का हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़ा गया है। यह पूरी कार्रवाई कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने की है।
कैसे पकड़े गए तस्कर और कितना माल मिला?
ये दोनों यात्री Thai Airways की फ्लाइट TG-323 से बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे। कस्टम अधिकारियों ने APIS प्रोफाइलिंग के जरिए इन पर नजर रखी थी। यात्री ग्रीन चैनल से निकल चुके थे, लेकिन जब उनके सामान की X-ray जांच हुई तो कुछ संदिग्ध दिखा। फिजिकल चेकिंग करने पर उनके पास से वैक्यूम-सील्ड पैकेट में बंद कुल 34,935 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 34.93 करोड़ रुपये है।
कौन सी धाराओं में हुई गिरफ्तारी और क्या है कार्रवाई?
पकड़े गए दोनों विदेशी नागरिकों को 8 मई 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर NDPS एक्ट, 1985 की धारा 43(b) के तहत कार्रवाई की गई है। यह मामला NDPS एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन है, इसलिए सामान को धारा 43(a) के तहत जब्त किया गया। अब इन आरोपियों पर धारा 20, 23 और 29 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। कस्टम विभाग फिलहाल इस मामले की आगे जांच कर रहा है।
क्या होता है हाइड्रोपोनिक गांजा?
हाइड्रोपोनिक गांजा साधारण गांजे से अलग होता है क्योंकि इसे मिट्टी के बिना नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। यह बहुत ज्यादा पावरफुल और महंगा होता है, इसलिए तस्कर इसे ऊंचे दामों पर बेचने के लिए तस्करी करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर इस तरह की पकड़त से पता चलता है कि बैंकॉक-दिल्ली रूट का इस्तेमाल नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जा रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कस्टम विभाग ने गांजा कैसे पकड़ा?
कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने APIS प्रोफाइलिंग और सामान की X-ray स्क्रीनिंग के जरिए संदिग्ध यात्रियों को पहचाना और फिर फिजिकल चेकिंग में 31 पैकेट गांजा बरामद किया।
पकड़े गए यात्रियों पर कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई है?
दोनों विदेशी नागरिकों को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन पर धारा 20, 23 और 29 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।