Deeg में बिना फायर NOC के चल रहे 4 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी सीज, नगर परिषद ने की बड़ी कार्रवाई

Deeg: डीग नगर परिषद ने सोमवार को शहर में चल रहे चार कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों को सीज कर दिया है। ये संस्थान बिना फायर NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के संचालित हो रहे थे। नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह के निर्देश पर एक

Deeg: डीग नगर परिषद ने सोमवार को शहर में चल रहे चार कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों को सीज कर दिया है। ये संस्थान बिना फायर NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के संचालित हो रहे थे। नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाकर यह सख्त कार्रवाई की गई है।

यह कदम लखनऊ के अलीगंज में 22 जून 2026 को हुए दर्दनाक हादसे के बाद उठाया गया है। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से कम से कम 15 छात्रों की मौत हो गई थी। उस हादसे की जांच में पाया गया कि इमारत के निर्माण में भारी गड़बड़ियां थीं और वहां आग से बचाव के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इस घटना के बाद लखनऊ प्रशासन ने चार अधिकारियों को सस्पेंड किया और SIT जांच के आदेश दिए थे।

लखनऊ की घटना का असर अब राजस्थान के शहरों में भी दिख रहा है। राजस्थान के स्थानीय निकाय निदेशालय ने 31 जुलाई 2024 को ही सभी कोचिंग संस्थानों को 15 दिन के भीतर फायर NOC लेने का निर्देश दिया था। अब जयपुर, कोटा और अलवर जैसे शहरों में भी जांच अभियान तेज हो गया है। अधिकारी अब संस्थानों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म, बिजली की वायरिंग, वेंटिलेशन और सीसीटीवी जैसे सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच कर रहे हैं।

डीग के अलावा अन्य शहरों में भी कड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर नगर निगम ने कई संस्थानों को सील किया है और 24 से ज्यादा को नोटिस भेजे हैं। वहीं कोटा में फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने पर दो कोचिंग, दो लाइब्रेरी और छह से ज्यादा दुकानों को सील किया गया है। इसी तरह रांची नगर निगम ने भी सभी संस्थानों को सात दिन का समय दिया है, वरना उनके भवनों को सील करने की चेतावनी दी है।