Delhi: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने शहर के निजी प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब खाली पड़े निजी भूखंडों पर निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो अपनी जमीन पर घर बनाना चाहते थे, जिससे श
Delhi: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने शहर के निजी प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब खाली पड़े निजी भूखंडों पर निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। इस फैसले से उन लोगों को फायदा होगा जो अपनी जमीन पर घर बनाना चाहते थे, जिससे शहर में मकानों की कमी दूर होगी और रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी।
किन नियमों के तहत मिलेगा निर्माण का मौका
DDA ने साफ किया है कि निजी खाली भूखंडों पर निर्माण की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। यह सुविधा उन जमीनों को नहीं मिलेगी जो लैंड पूलिंग पॉलिसी, हरित विकास क्षेत्र योजनाओं या किसी अन्य सरकारी पुनर्विकास योजना के दायरे में आती हैं। निर्माण शुरू करने के लिए मालिकों को बिल्डिंग प्लान (नक्शा) पास कराना होगा, जिसके लिए वे MCD, NDMC या सीधे DDA के पास आवेदन कर सकते हैं। मंजूरी तभी मिलेगी जब नक्शा सभी सरकारी नियमों और मानकों पर सही पाया जाएगा।
सिंगल विंडो सिस्टम से खत्म होगा दफ्तरों के चक्कर काटना
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के निर्देश पर DDA ने ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम (OBPS) शुरू किया है। अब ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम’ के जरिए बिल्डिंग प्लान, जरूरी दस्तावेज और सभी तरह की NOC एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी। इस सिस्टम में AI और जियो-टैग्ड मोबाइल निरीक्षण जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे काम में पारदर्शिता आएगी और मानवीय हस्तक्षेप कम होगा। आवेदक अपने आवेदन को ट्रैक कर सकेंगे और डिजिटल सर्टिफिकेट घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे।
पॉलिसी की मुख्य बातें और तारीखें
- यह नीति मूल रूप से 4 जुलाई 2018 को लागू की गई थी, जिसे DDA ने मई 2026 में जारी नए नोटिस के जरिए दोबारा दोहराया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सालों से खाली पड़ी योग्य निजी जमीनों का व्यवस्थित विकास करना है।
- ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अब कागजी कार्रवाई कम होगी और मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या सभी खाली प्लॉट पर निर्माण की अनुमति है?
नहीं, यह अनुमति केवल उन्हीं निजी भूखंडों के लिए है जो लैंड पूलिंग पॉलिसी या किसी अन्य सरकारी पुनर्विकास योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
बिल्डिंग प्लान पास कराने के लिए आवेदन कहाँ करना होगा?
प्लॉट मालिक अपने नक्शे की मंजूरी के लिए संबंधित स्थानीय निकायों जैसे MCD, NDMC या सीधे DDA के पास आवेदन कर सकते हैं।