Delhi: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘कर्मयोगी आवास योजना’ के तहत घर खरीदने का सुनहरा मौका दिया है। इस स्कीम में योग्य कर्मचारियों को नरेला सब-सिटी में रियायती दरों पर रेडी-टू-मूव
Delhi: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘कर्मयोगी आवास योजना’ के तहत घर खरीदने का सुनहरा मौका दिया है। इस स्कीम में योग्य कर्मचारियों को नरेला सब-सिटी में रियायती दरों पर रेडी-टू-मूव फ्लैट मिलेंगे। खास बात यह है कि इन फ्लैट्स की यूनिट कॉस्ट पर 25% की विशेष छूट दी जा रही है।
किसे मिलेगा आवेदन करने का मौका और क्या हैं नियम
यह योजना केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकारों (दिल्ली सरकार सहित), PSU, सरकारी बैंकों, स्थानीय निकायों और सरकारी विश्वविद्यालयों के कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस स्कीम में एक से ज्यादा फ्लैट बुक करने पर कोई पाबंदी नहीं है।
फ्लैट की कीमत और बुकिंग की पूरी जानकारी
नरेला के सेक्टर A1 से A4 में स्थित इन फ्लैट्स की बुकिंग ‘पहले आओ पहले पाओ’ (FCFS) के आधार पर ऑनलाइन होगी। नए रजिस्ट्रेशन के लिए 2,500 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी।
| फ्लैट टाइप |
बुकिंग राशि |
संभावित कीमत (25% छूट के बाद) |
| 1 BHK / LIG |
50,000 रुपये |
25 लाख से 34.28 लाख रुपये |
| 2 BHK / MIG |
4,00,000 रुपये |
7.5 लाख से 88.16 लाख रुपये |
| 3 BHK / HIG |
10,00,000 रुपये |
1 करोड़ से 1.27 करोड़ रुपये |
फ्लैट लॉक करने के लिए बुकिंग राशि जमा करनी होगी और डिमांड लेटर मिलने के 60 दिनों के भीतर पूरी पेमेंट जमा करनी होगी।
ताजा अपडेट और उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या
इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। अच्छी डिमांड को देखते हुए DDA ने 6 मई 2026 को 936 अतिरिक्त फ्लैट जोड़े, जिससे कुल संख्या 2036 हो गई है। पॉकेट 6 और पॉकेट 13 के नए फ्लैट्स की बुकिंग सोमवार, 1 जून 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू हो चुकी है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
DDA कर्मयोगी आवास योजना में कितनी छूट मिल रही है
इस योजना के तहत EWS, MIG और HIG सभी कैटेगरी के फ्लैट्स की यूनिट कॉस्ट पर 25% की विशेष छूट दी जा रही है।
क्या दिल्ली में पहले से घर होने पर आवेदन कर सकते हैं
हाँ, दिल्ली या कहीं और आवासीय संपत्ति होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और योग्य व्यक्ति एक से अधिक फ्लैट बुक कर सकता है।