Maharashtra: Central Railway के मुंबई डिवीजन ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। रेलवे ने ‘Fortress’ और ‘Ambush’ जैसे स्पेशल ड्राइव चलाकर भारी जुर्माना वसूला है। इस कार्र
Maharashtra: Central Railway के मुंबई डिवीजन ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। रेलवे ने ‘Fortress’ और ‘Ambush’ जैसे स्पेशल ड्राइव चलाकर भारी जुर्माना वसूला है। इस कार्रवाई से रेलवे को रोजाना औसतन 1 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई हो रही है, ताकि राजस्व की चोरी रोकी जा सके और ईमानदार यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले।
टिकट चेकिंग से कितनी हुई कमाई
अप्रैल और मई 2026 के दौरान रेलवे ने टिकट चेकिंग में बड़ी सफलता हासिल की है। विशेष अभियानों के जरिए 61 दिनों में 62.08 लाख रुपये वसूले गए। वहीं, पूरे मुंबई डिवीजन की बात करें तो अप्रैल से मई 2026 के बीच 4.30 लाख मामलों में 30.13 करोड़ रुपये का जुर्माना लिया गया, जो पिछले साल के मुकाबले 150% ज्यादा है।
| विवरण |
मामलों की संख्या |
कुल जुर्माना (रुपये) |
| कुल रिकवरी (अप्रैल-मई 2026) |
4.30 लाख |
30.13 करोड़ |
| मई 2026 की रिकवरी |
2.02 लाख |
14 करोड़ |
| अप्रैल 2026 की रिकवरी |
– |
16.13 करोड़ |
| AC लोकल (अप्रैल-मई) |
25,924 |
80.97 लाख |
बिना टिकट यात्रा पर क्या हैं नियम और जुर्माना
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बिना टिकट सफर करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। नियमों के अनुसार जुर्माना इस प्रकार है:
- बिना टिकट सफर: रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत यात्रा का किराया और न्यूनतम 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- फर्जी टिकट: धारा 137 के तहत धोखाधड़ी करने पर 6 महीने की जेल, 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- क्लास अपग्रेड: टिकट से ऊंचे क्लास में सफर करने पर किराए का अंतर और 250 रुपये पेनल्टी लगेगी।
- E-Ticket: ई-टिकट के साथ फोटो आईडी कार्ड लाना जरूरी है, वरना इसे बिना टिकट यात्रा माना जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना टिकट यात्रा करने पर कितना जुर्माना देना होता है?
रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत यात्री को तय दूरी का किराया और साथ में कम से कम 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।
क्या ई-टिकट होने पर भी जुर्माना लग सकता है?
हाँ, अगर ई-टिकट धारक यात्रा के दौरान अपना वैध फोटो पहचान पत्र (ID Card) नहीं दिखा पाता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा माना जाएगा।