Bihar और देश के अन्य राज्यों में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें आपसे घर की रसोई से लेकर बाथरूम और मोबाइल-इंटरनेट तक की विस्तृत जानकारी मांगी जाए
Bihar और देश के अन्य राज्यों में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें आपसे घर की रसोई से लेकर बाथरूम और मोबाइल-इंटरनेट तक की विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 33 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है जिसे घर-घर जाकर डेटा जुटाने वाले कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए भरेंगे। यह प्रक्रिया देश के हर नागरिक के लिए अनिवार्य है और इसमें दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
जनगणना 2027 में किन चीजों की मांगी जाएगी जानकारी?
इस बार की जनगणना में घर की बनावट और सुविधाओं पर खास फोकस किया गया है। लोगों को अपने घर की छत, दीवार और फर्श में इस्तेमाल हुई सामग्री की सही जानकारी देनी होगी। इसके अलावा रसोई में LPG या PNG कनेक्शन की उपलब्धता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी और नहाने की सुविधा के बारे में भी विस्तार से पूछा जाएगा। डिजिटल युग को देखते हुए परिवार के पास मौजूद मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और गाड़ियों जैसे दोपहिया और चार पहिया वाहनों का भी पूरा हिसाब देना होगा।
जनगणना की प्रक्रिया और जरूरी तारीखें क्या हैं?
जनगणना का काम मुख्य रूप से दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण जो मकान सूचीकरण और आवास गणना का है वह अप्रैल 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके बाद दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा जिसे जनसंख्या गणना कहा जाता है। 1 मार्च 2027 को जनगणना की मुख्य तारीख माना गया है। आम नागरिक अपनी सुविधा के लिए खुद भी ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं।
क्या इस बार जातिगत जनगणना भी होगी?
हां, इस बार की जनगणना में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 1931 के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जनगणना में जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए पहले ही मंजूरी दे दी थी। जनगणना के दौरान जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए भी किया जाएगा। ध्यान रहे कि गलत जानकारी देने या जवाब देने से इनकार करने पर जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।