Navi Mumbai में महिला ऑफिसर के साथ बदसलूकी, Bombay High Court ने राज्य सरकार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का दिया आदेश

Maharashtra: नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) की एक महिला अधिकारी को ड्यूटी के दौरान भीड़ द्वारा प्रताड़ित किए जाने और उसके बाद उनके गर्भपात (miscarriage) होने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने महारा

Maharashtra: नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) की एक महिला अधिकारी को ड्यूटी के दौरान भीड़ द्वारा प्रताड़ित किए जाने और उसके बाद उनके गर्भपात (miscarriage) होने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित अधिकारी को 25 लाख रुपये का मुआवजा दे। यह आदेश बुधवार, 12 अगस्त 2026 को सुनाया गया।

यह पूरा मामला 30 जुलाई 2026 का है, जब ऐरोली के G वार्ड की असिस्टेंट कमिश्नर एक अवैध निर्माण को गिराने (demolition drive) गई थीं। आरोप है कि वहां मौजूद भीड़ ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक चोटें आईं और उनका गर्भपात हो गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को असामाजिक तत्वों द्वारा डराया-धमकाया या उनके साथ मारपीट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अदालत ने इस घटना में पुलिस की भूमिका पर भी गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने पुलिस को ‘मूकदर्शक’ बनते हुए पाया, जिन्होंने मौके पर मौजूद होने के बावजूद महिला अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा नहीं की। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को आदेश दिया है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। खास बात यह है कि मुआवजे की यह राशि उन लापरवाह पुलिसकर्मियों की सैलरी से वसूली जाएगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ओ. ए. चांदुरकर ने जब कहा कि वीडियो में सिर्फ शोर-शराबा दिख रहा है, तो जजों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी के लिए उन्हें फटकार लगाई। वहीं NMMC की वकील सुगंध देशमुख ने कोर्ट को बताया कि एक अन्य कर्मचारी को भी भीड़ ने प्रताड़ित किया था, जिसे अब लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि उस कर्मचारी को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। राज्य सरकार को यह मुआवजा राशि दो हफ्ते के भीतर देनी होगी।