Bihar में महंगी बाइक और गाड़ियों पर बढ़ेगा टैक्स, नई दरें जारी; अब 15 लाख से ऊपर की गाड़ी पर देना होगा 13% टैक्स

Bihar: अगर आप बिहार में नई बाइक या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने वाहनों पर लगने वाले टैक्स की दरों में बदलाव किया है, जिसके बाद महंगी गाड़ियां और टू-व्हीलर अ

Bihar: अगर आप बिहार में नई बाइक या गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी। राज्य सरकार ने वाहनों पर लगने वाले टैक्स की दरों में बदलाव किया है, जिसके बाद महंगी गाड़ियां और टू-व्हीलर अब और महंगे हो जाएंगे। बिहार परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

यह फैसला 15 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया था। नया टैक्स ढांचा बिहार गजट में प्रकाशित होने के सात कार्य दिवसों के बाद से लागू हो जाएगा। इस बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो प्रीमियम बाइक या लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं।

टू-व्हीलर के लिए नई टैक्स दरें (एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर)

गाड़ी की कीमत टैक्स दर
1 लाख रुपये तक 9%
1 लाख से 8 लाख रुपये तक 10%
8 लाख से 15 लाख रुपये तक 11%
15 लाख रुपये से ज्यादा 13%

टू-व्हीलर के अलावा थ्री-व्हीलर और डीलर के पास रखे वाहनों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। नए रजिस्ट्रेशन वाले थ्री-व्हीलर के लिए अब अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। 4 सवारी वाले थ्री-व्हीलर के लिए 15 साल का एकमुश्त टैक्स 11,000 रुपये होगा, या फिर मालिक पहले 10 साल के लिए 7,700 रुपये और अगले 5 साल के लिए 7,000 रुपये दे सकते हैं। वहीं, 7 सवारी वाले थ्री-व्हीलर के लिए 15 साल का एकमुश्त टैक्स 16,000 रुपये तय किया गया है।

डीलर और कमर्शियल वाहनों पर टैक्स

  • डीलर या निर्माता के पास मौजूद मोटरसाइकिल पर 600 रुपये सालाना टैक्स लगेगा।
  • भारी वाहन चेसिस पर 1,000 रुपये सालाना टैक्स देना होगा।
  • अन्य वाहनों पर 800 रुपये सालाना टैक्स लगेगा।
  • मोटर वाहनों पर ट्रेड टैक्स को चार गुना बढ़ा दिया गया है।