Bihar: बिहार के वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ‘One-Time Traffic Challan Settlement Scheme 2026’ लागू की है, जिसके तहत ट्रैफिक चालान भरने पर 50% तक की छूट दी जा रही है। इस
Bihar: बिहार के वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ‘One-Time Traffic Challan Settlement Scheme 2026’ लागू की है, जिसके तहत ट्रैफिक चालान भरने पर 50% तक की छूट दी जा रही है। इसका मुख्य आयोजन 9 मई 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव समेत बिहार के विभिन्न जिलों में पुराने लंबित ई-चालान का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। यह योजना पूरे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी।
किन चालानों पर मिलेगी छूट और क्या है इसके नियम?
सरकार की इस योजना का फायदा उन वाहन मालिकों को मिलेगा जिनका ई-चालान 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित है। इस रियायत के दायरे में कुछ चुनिंदा यातायात नियमों का उल्लंघन शामिल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, लोग अपने पुराने बकाये को आधा पैसा देकर क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने जिलों में सूचियां तैयार कर ली हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।
- हेलमेट न पहनना और सीट बेल्ट का उपयोग न करना
- बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाना
- निर्धारित गति से अधिक तेज गाड़ी चलाना (Overspeeding)
- बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना
इन गंभीर मामलों में नहीं मिलेगी कोई राहत
लोक अदालत में छूट का लाभ केवल सामान्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ही मिलेगा। पटना हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, गंभीर श्रेणी के अपराधों को इस योजना से बाहर रखा गया है। इसमें शराब पीकर गाड़ी चलाना, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना और ओवरलोडिंग जैसे मामले शामिल हैं। इसके अलावा जुवेनाइल ड्राइविंग यानी नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर भी कोई छूट नहीं दी जाएगी।
सेटलमेंट के लिए कहां जाना होगा और क्या है तैयारी?
9 मई को भागलपुर के जिला स्कूल और व्यवहार न्यायालय परिसर में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर स्टेडियम में विशेष काउंटर बनाए गए हैं। अधिकारियों ने सलाह दी है कि नागरिक अपने साथ कैश जरूर रखें ताकि तकनीकी दिक्कतों की वजह से भुगतान न रुके। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार ने इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
लोक अदालत में चालान भरने पर कितनी छूट मिलेगी?
बिहार सरकार के नए नियमों के अनुसार, 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित ई-चालान पर 50% तक की छूट दी जा रही है।
क्या सभी प्रकार के ट्रैफिक चालान पर छूट मिलेगी?
नहीं, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खतरनाक ड्राइविंग और मोबाइल के इस्तेमाल जैसे गंभीर अपराधों पर कोई रियायत नहीं मिलेगी।
भागलपुर में लोक अदालत का आयोजन कहां हो रहा है?
भागलपुर में व्यवहार न्यायालय परिसर, जिला स्कूल और नवगछिया व कहलगांव न्यायालय परिसर में चालान निपटारे के लिए कैंप लगाए जाएंगे।