Bihar में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नया नियम, 100 नंबर वाला मार्किंग सिस्टम लागू, जानिए किसे मिलेगा फायदा
Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई नीति लागू की है। अब शिक्षकों का ट्रांसफर किसी सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि 100 नंबर के मार्किंग सिस्टम
Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए एक नई नीति लागू की है। अब शिक्षकों का ट्रांसफर किसी सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि 100 नंबर के मार्किंग सिस्टम के आधार पर होगा। इस नई व्यवस्था से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपने मनचाहे स्कूल या घर के पास पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 24 जून, 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में ‘बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026’ को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 17 जुलाई, 2026 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ किया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी ताकि इसमें किसी भी तरह का पक्षपात न हो सके।
इस मार्किंग सिस्टम में शिक्षकों को अलग-अलग आधार पर अंक दिए जाएंगे और जिन्हें ज्यादा नंबर मिलेंगे, उन्हें पहले ट्रांसफर का मौका मिलेगा। शिक्षकों को अपनी पसंद के 30 स्कूलों का विकल्प चुनने की सुविधा दी जाएगी। हालांकि, अंतिम फैसला स्कूल में खाली पदों की संख्या और छात्रों की संख्या के आधार पर ही लिया जाएगा।
| मार्किंग के मुख्य आधार | प्राथमिकता और अंक |
|---|---|
| गंभीर बीमारी | गंभीर बीमार शिक्षकों और उनके परिवार के सदस्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता और अतिरिक्त अंक मिलेंगे |
| दिव्यांगता | दिव्यांग शिक्षकों को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे |
| महिला शिक्षक | विवाहित और अकेली कार्यरत महिला शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान हैं |
| पति-पत्नी की पोस्टिंग | दोनों सरकारी सेवा में होने पर एक ही स्थान या पास के जिले के लिए अतिरिक्त अंक मिलेंगे |
| सेवा अनुभव | 31 मार्च तक के प्रत्येक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए एक अंक मिलेगा |
| पदस्थापन स्थल | वर्तमान विद्यालय श्रेणी में बिताए गए वर्षों के आधार पर अंक मिलेंगे |
पूरी प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑनलाइन पोर्टल 29 जुलाई से 5 अगस्त तक समायोजन, युक्तिकरण और आपसी स्थानांतरण के लिए खुलेगा। पहला चरण 7 अगस्त से 9 सितंबर तक चलेगा, जबकि आपसी स्थानांतरण 10 से 14 सितंबर तक होगा। सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन 17 सितंबर से 23 सितंबर तक लिए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक संपन्न कर ली जाएगी। कैबिनेट सचिवालय विभाग के एसीएस अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि यह पूरी प्रणाली पोर्टल और नियमों पर आधारित होगी।