Bihar में स्टेट हाईवे पर भी लगेगा टोल टैक्स, जानिए किस गाड़ी को कितना देना होगा और किसे मिलेगी छूट

Bihar: बिहार सरकार अब स्टेट हाईवे, बड़े पुलों, बाईपास और टनल पर टोल टैक्स वसूलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने ‘बिहार पथ उपभोक्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस कदम

Bihar: बिहार सरकार अब स्टेट हाईवे, बड़े पुलों, बाईपास और टनल पर टोल टैक्स वसूलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने ‘बिहार पथ उपभोक्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2026’ को मंजूरी दे दी है। इस कदम का मुख्य मकसद सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और नए निर्माण के लिए पैसा जुटाना है।

बिहार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और 6 जुलाई 2026 को इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि, आम लोगों को अभी तुरंत टोल नहीं देना होगा। टोल वसूली की शुरुआत नवंबर 2026 से पहले होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि पथ निर्माण विभाग अभी ट्रैफिक का सर्वे कर रहा है। विभाग स्पेशल कैमरों के जरिए यह देख रहा है कि किन सड़कों पर कितने वाहन गुजरते हैं, जिसके बाद निजी एजेंसियों को टेंडर दिए जाएंगे।

टोल टैक्स की दरें सड़क की चौड़ाई और गाड़ी के प्रकार पर तय की गई हैं। चार लेन या उससे चौड़ी सड़कों पर पूरा टैक्स लगेगा, जबकि 5.5 मीटर चौड़ी मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों पर 50 प्रतिशत टैक्स लगेगा। दो लेन से ज्यादा और चार लेन से कम वाली सड़कों पर 60 प्रतिशत टैक्स वसूला जाएगा। टोल की वसूली मुख्य रूप से FASTag के जरिए होगी और बिना FASTag वाले वाहनों से ज्यादा फीस ली जा सकती है।

वाहन का प्रकार टोल दर (प्रति किलोमीटर)
कार, जीप, वैन (LMV) ₹1.25
मिनी बस, लोडिंग टेम्पो (SCV) ₹2.00
बस और ट्रक (दो एक्सेल) ₹4.25
कमर्शियल वाहन (तीन एक्सेल) ₹4.60
भारी मशीनरी (छह एक्सेल) ₹6.65
ओवरसाइज वाहन (सात या अधिक एक्सेल) ₹8.10

पुलों के लिए टोल का हिसाब अलग होगा, जहां पुल की लंबाई को 10 गुना मानकर गणना की जाएगी। वहीं, कुछ वाहनों को इस टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है। दोपहिया, तिपहिया, खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और बैलगाड़ियों को टोल नहीं देना होगा। लेकिन अगर सड़क या पुल पर सर्विस रोड नहीं है, तो दोपहिया वाहनों को कार के टोल का 50 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ेगा।

VIP, MLA, MLC और बिहार के एडवोकेट जनरल को भी टोल से छूट मिलेगी। स्थानीय लोगों के लिए सरकार ने पास की सुविधा रखी है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रजिस्टर्ड वाहनों के लिए 250 रुपये का मासिक पास होगा। वहीं, पूरे बिहार के सभी टोल प्लाजा पर अनलिमिटेड सफर के लिए 2500 रुपये का मासिक पास बनेगा। अगर कोई वाहन मालिक टोल नहीं चुकाता है, तो उससे तय राशि का तीन गुना जुर्माना वसूला जाएगा।