Bihar में अब स्टेट हाईवे पर भी लगेगा टोल टैक्स, कार से ट्रक तक के रेट तय; जानिए कितनी होगी वसूली
Bihar: बिहार में सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब नेशनल हाईवे की तरह राज्य के स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर भी टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में
Bihar: बिहार में सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब नेशनल हाईवे की तरह राज्य के स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बाईपास पर भी टोल टैक्स देना होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नए नियम को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इसके लिए ‘बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली, 2026’ को स्वीकृति दी है।
इस नई व्यवस्था के तहत राज्य की सड़कों का उपयोग करने वाले अलग-अलग वाहनों से उनकी श्रेणी के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। टोल टैक्स की वसूली मुख्य रूप से FASTag और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए होगी ताकि भुगतान डिजिटल रहे। जिन गाड़ियों में FASTag नहीं होगा, उनसे सामान्य से ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। साथ ही, ओवरलोड वाहनों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
पथ निर्माण विभाग ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया था। हालांकि, टोल वसूली शुरू होने की सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। विभाग फिलहाल सड़कों का अध्ययन कर रहा है और ट्रैफिक रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि किन खास सड़कों पर टोल लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल सड़कों के बेहतर रखरखाव और सुरक्षा के लिए किया जाएगा। स्थानीय लोगों और नियमित यात्रियों के लिए रियायती पास और छूट की सुविधा भी रहेगी।
| वाहन की श्रेणी | टोल टैक्स दर (प्रति किमी) |
|---|---|
| निजी कार, जीप, वैन (हल्के वाहन) | ₹1.25 |
| कमर्शियल कार, जीप, वैन | ₹2.00 |
| दो एक्सल वाले बस या ट्रक | ₹4.25 |
| ट्रक | ₹6.00 |
| पोकलेन, डंपर (भारी मशीनरी) | ₹6.65 |
| 7 या अधिक एक्सल वाले भारी वाहन | ₹8.10 |
बता दें कि बिहार में स्टेट हाईवे की कुल लंबाई 3614 किलोमीटर है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इन फैसलों की जानकारी साझा की है।