Bihar के स्टेट हाईवे पर नवंबर से लगेगा Toll Tax, प्राइवेट गाड़ियों को मिलेगी छूट; हाईटेक कैमरों से होगी निगरानी
Bihar : बिहार के स्टेट हाईवे और प्रमुख पुलों पर अब सफर करना कमर्शियल वाहनों के लिए महंगा होने वाला है। राज्य सरकार ने नवंबर 2026 से टोल टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी कर ली है। सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए यह कदम उठाया
Bihar : बिहार के स्टेट हाईवे और प्रमुख पुलों पर अब सफर करना कमर्शियल वाहनों के लिए महंगा होने वाला है। राज्य सरकार ने नवंबर 2026 से टोल टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी कर ली है। सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसके लिए रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने जरूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि यह टोल टैक्स केवल कमर्शियल वाहनों पर ही लागू होगा। आम जनता की निजी गाड़ियों (Private Vehicles) को इससे पूरी तरह छूट दी गई है, ताकि आम लोगों पर आर्थिक बोझ न पड़े। टोल की वसूली के लिए FASTag और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा।
टोल टैक्स की दरें सड़क की चौड़ाई और गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से तय की गई हैं। फोर-लेन सड़कों पर पूरा टैक्स देना होगा, जबकि दो लेन वाली सड़कों पर 60 प्रतिशत और 5.5 मीटर चौड़ी सड़कों पर 50 प्रतिशत फीस ली जाएगी। टोल चोरी रोकने के लिए हाईटेक ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट को ट्रैक करेंगे।
| वाहन की श्रेणी | बेस रेट (प्रति किमी) |
|---|---|
| कार, जीप, वैन और LMV | ₹1.25 |
| लाइट कमर्शियल वाहन और मिनी बस | ₹2.00 |
| टू-एक्सल बस और ट्रक | ₹4.25 |
| थ्री-एक्सल कमर्शियल वाहन | ₹4.60 |
| भारी मल्टी-एक्सल वाहन | ₹6.65 |
| 7 या अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहन | ₹8.10 |
ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों को टोल से मुक्त रखा गया है। अगर किसी सड़क का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, तो वहां टोल नहीं लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने या टोल चोरी करने वालों पर स्टैंडर्ड रेट से दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। अगर 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं हुआ, तो गाड़ी के दस्तावेज ब्लॉक किए जा सकते हैं, जिससे इंश्योरेंस और NOC जैसे काम रुक जाएंगे। सरकार को इस नई व्यवस्था से सालाना 700 से 800 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।