Bihar: बिहार पुलिस ने अपने उन जवानों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत राशि जारी की है जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में अपनी जान गंवाई। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए एक विशेष सैलरी पैकेज एग्रीमेंट के तहत कुल 34.10 करोड़ रुपये की ब
Bihar: बिहार पुलिस ने अपने उन जवानों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत राशि जारी की है जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में अपनी जान गंवाई। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए एक विशेष सैलरी पैकेज एग्रीमेंट के तहत कुल 34.10 करोड़ रुपये की बीमा राशि दी जा रही है। इस योजना का सीधा फायदा 59 दिवंगत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिलेगा, जिनमें से कुछ परिवारों को 2-2 करोड़ रुपये तक की बड़ी राशि मिलेगी।
बीमा राशि और नियम क्या हैं?
बिहार पुलिस और Bank of Baroda के बीच हुए MoU के अनुसार, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 2.30 करोड़ रुपये तक का लाभ मिलेगा। वहीं, स्वाभाविक मृत्यु या आत्महत्या के मामलों में 20 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। अगर कोई कर्मी हवाई दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे अतिरिक्त 1.50 करोड़ रुपये का बीमा कवर मिलेगा।
किन परिस्थितियों में कितना मिलेगा पैसा?
- ड्यूटी के दौरान दुर्घटना: 1.5 करोड़ से 2.30 करोड़ रुपये तक का लाभ।
- आतंकवाद या नक्सल विरोधी अभियान: 1.5 करोड़ रुपये की राशि।
- स्वाभाविक मृत्यु/आत्महत्या: 12 महीने की सेवा के बाद 20 लाख रुपये का सावधि जीवन बीमा।
- विशेष चिकित्सा स्थिति: प्लास्टिक सर्जरी, जलने या वेंटिलेटर पर मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर।
किसे मिला अब तक लाभ?
इस नई व्यवस्था के तहत सबसे पहले पटना के अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान जान गंवाने वाली एक महिला कांस्टेबल के परिवार को 1.5 करोड़ रुपये दिए गए। अतिरिक्त महानिदेशक (बजट, अपील और कल्याण) डॉ. कमल किशोर सिंह ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी साझा की है। इससे पहले पुलिस महानिदेशक RS Bhatti ने शहीद पुलिसकर्मियों की सहायता राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की थी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार पुलिस के दिवंगत कर्मियों को बीमा राशि कौन दे रहा है?
यह बीमा राशि बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के बीच हुए सैलरी पैकेज एग्रीमेंट के तहत प्रदान की जा रही है।
ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को कितनी राशि मिल सकती है?
ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को 2.30 करोड़ रुपये तक का बीमा लाभ मिल सकता है, जबकि सामान्य दुर्घटनाओं में यह राशि 1.5 करोड़ रुपये तक है।