Bihar में भीड़ नियंत्रण के लिए AK-47 और INSAS जैसे हथियारों के इस्तेमाल पर रोक, DGP ने जारी किया नया आदेश
Bihar: बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी 38 जिलों में भीड़ नियंत्रण और सामान्य कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान घातक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब पुलिसकर्मी भीड़ को संभालने के लिए AK-47, INSAS और SLR जैसे अ
Bihar: बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी 38 जिलों में भीड़ नियंत्रण और सामान्य कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान घातक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब पुलिसकर्मी भीड़ को संभालने के लिए AK-47, INSAS और SLR जैसे असॉल्ट हथियारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह बड़ा फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और DGP विनय कुमार के सख्त निर्देशों के बाद लिया गया है।
इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल द्वारा अत्यधिक घातक हथियारों के इस्तेमाल को रोकना और सामान्य पुलिसिंग के दौरान आम जनता के बीच डर को कम करना है। अब इन भारी हथियारों को केवल विशेष परिस्थितियों के लिए आरक्षित रखा गया है। जैसे कि आतंकवाद, उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन या फिर खतरनाक अपराधियों से निपटने के लिए जहां बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 19 अगस्त को पटना में लोक भवन मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सीवान में छात्रों पर AK-47 चलाने और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में यह आंदोलन करने वाले हैं। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाए और उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएं। पुलिस मुख्यालय का यह नया आदेश इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच सुर्खियों में है।