Bihar: पटना के सचिवालय जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है। विकास भवन में अधिकारियों के चैंबर के बाहर कूड़ेदान से ये बोतलें और टेट्रा पैक मिले हैं। इस घटना ने राज्य में लागू शराबबं
Bihar: पटना के सचिवालय जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है। विकास भवन में अधिकारियों के चैंबर के बाहर कूड़ेदान से ये बोतलें और टेट्रा पैक मिले हैं। इस घटना ने राज्य में लागू शराबबंदी कानून की जमीनी हकीकत पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सचिवालय और बक्सर में क्या हुआ?
11 मई 2026 को पटना सचिवालय के विकास भवन में सुरक्षा घेरे के बीच शराब की बोतलें मिलीं। वहीं 12 मई 2026 को बक्सर के वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर एक DCM ट्रक पकड़ा गया। इस ट्रक के गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्पाद विभाग अब इस तस्करी नेटवर्क की जांच कर रहा है।
नेताओं और मंत्रियों ने क्या कहा?
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि शराबबंदी कानून पूरी तरह फ्लॉप है। उनका आरोप है कि रसूखदार लोग बच रहे हैं और गरीब या दलित जेल जा रहे हैं। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया कि क्या सरकारी अधिकारी ही इन इमारतों में शराब पी रहे हैं। दूसरी तरफ, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ किया कि शराबबंदी कानून सख्ती से जारी रहेगा। उत्पाद मंत्री मदन साहनी ने माना कि अवैध कारोबार पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसे खत्म नहीं किया जाएगा।
शराबबंदी कानून और जुर्माने के नियम क्या हैं?
बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। अप्रैल 2022 में हुए संशोधन के बाद, पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर 2,000 से 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। अगर कोई जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है। वाहनों के मामले में अब सीधे FIR करने के बजाय पहले उनकी संलिप्तता की जांच और सत्यापन करने की सलाह दी गई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
पटना सचिवालय में शराब की बोतलें कब और कहाँ मिलीं?
11 मई 2026 को पटना सचिवालय के विकास भवन में अधिकारियों के चैंबर के बाहर लगे कूड़ेदान से शराब की खाली बोतलें और टेट्रा पैक बरामद हुए।
बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर क्या सजा है?
संशोधित नियमों के अनुसार, पहली बार शराब पीने पर 2,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना है, और जुर्माना न भरने पर एक महीने की जेल का प्रावधान है।