Bihar: पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर Roshan Anand को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद Roshan Anand अब बेउर जेल में ही र
Bihar: पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर Roshan Anand को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद Roshan Anand अब बेउर जेल में ही रहेंगे। यह पूरा मामला Khan Global Studies पर हुए हमले से जुड़ा हुआ है।
क्यों खारिज हुई Roshan Anand की जमानत याचिका
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा की कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। Roshan Anand की रिहाई के लिए पटना में कैंडल मार्च भी निकाले गए थे, लेकिन कानूनी तौर पर उन्हें कोई राहत नहीं मिली। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।
Khan Sir को मिली राहत, क्या है पूरा विवाद
इस विवाद में जहां Roshan Anand जेल में हैं, वहीं Khan Global Studies के डायरेक्टर Khan Sir (Faizal Khan) को जिला जज से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 20 जून 2026 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह पूरा मामला 2 जून 2026 की रात को Khan Global Studies पर हुए हमले और फायरिंग से शुरू हुआ था।
मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई
पुलिस ने इस मामले में कई कदम उठाए हैं। Khan Sir के दो गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया है और उनके हथियार जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। इन गार्ड्स की जमानत पर 12 जून को सुनवाई होनी है। इसके अलावा, Roshan Anand के कोचिंग सेंटर और अस्पताल में फायर सेफ्टी की कमी पाई गई है, जिसे लेकर नोटिस भी जारी किया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Roshan Anand की जमानत याचिका क्यों खारिज हुई
पटना सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर Roshan Anand की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Khan Sir को कोर्ट से क्या राहत मिली है
पटना जिला जज ने Khan Global Studies के डायरेक्टर Khan Sir की गिरफ्तारी पर 20 जून 2026 तक रोक लगा दी है।