Bihar: रोशन आनंद के भाई और सहयोगी को मिली जमानत, Khan Sir की अगली सुनवाई 27 जून को
Bihar: पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। पटना सिविल कोर्ट ने रोशन आनंद के भाई अभिषेक और उनके सहयोगी गौरव को नियमित जमानत दे दी है। वहीं दूसरी तरफ, खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई ट
Bihar: पटना के कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आया है। पटना सिविल कोर्ट ने रोशन आनंद के भाई अभिषेक और उनके सहयोगी गौरव को नियमित जमानत दे दी है। वहीं दूसरी तरफ, खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है और अब उन्हें 27 जून तक का इंतजार करना होगा।
कोर्ट ने खान सर की सुनवाई को इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि पुलिस द्वारा जमा की गई केस डायरी अधूरी थी। अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले एक पूरी और विस्तृत केस डायरी पेश की जाए। फिलहाल खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है, जो 27 जून तक जारी रहेगी।
पुलिस ने अपनी जांच में यह बात कही है कि फायरिंग की घटना आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। पुलिस के मुताबिक, खान सर के दो सुरक्षाकर्मियों ने उनके इशारे पर फायरिंग की ताकि इलाके में डर और दहशत पैदा की जा सके। हालांकि, ये आरोप अभी जांच का हिस्सा हैं और कोर्ट ने इन पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।
रोशन आनंद के वकील राघव कुमार ने बताया कि अभिषेक और गौरव को बिना किसी शर्त के जमानत मिली है। कोर्ट ने पाया कि उनके खिलाफ कोई पुराना आपराधिक मामला नहीं है और उन पर धारा 109 (उकसाने) का मामला भी लागू नहीं होता।
यह पूरा विवाद 2 जून 2026 को Khan Global Studies के बाहर हुई फायरिंग की घटना से शुरू हुआ था। रोशन आनंद ने खान सर पर साजिश रचने और अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या से जोड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले 15 जून को रोशन आनंद को भी इस मामले में जमानत मिल चुकी थी।