Bihar: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का ‘प्रपत्र-1’ जारी कर दिया है, जो 2011 की जनगणना पर आधारित है। इस सूची के आने के बाद अब गांव
Bihar: बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी का ‘प्रपत्र-1’ जारी कर दिया है, जो 2011 की जनगणना पर आधारित है। इस सूची के आने के बाद अब गांवों में चुनावी माहौल गरमाने लगा है और उम्मीदवार अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं।
आपत्ति दर्ज करने की तारीख और पूरी प्रक्रिया क्या है?
आबादी के आंकड़ों को लेकर आम नागरिक 4 मई से 18 मई 2026 तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इन आपत्तियों का निपटारा 22 मई 2026 तक किया जाएगा। अगर कोई अपील करता है, तो उसका निष्पादन 11 मई से 29 मई 2026 के बीच होगा। प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन 5 जून 2026 को होगा और 9 जून 2026 को आंकड़े जिला गजट में प्रकाशित किए जाएंगे।
चुनाव में क्या-क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं?
इस बार चुनाव में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा बदलाव आरक्षण रोस्टर में होगा, जिसमें रोटेशन प्रणाली के तहत पिछले दो चुनावों की आरक्षित सीटें अब अनारक्षित होंगी और सामान्य सीटों पर आरक्षण लागू होगा। साथ ही, बिहार पंचायत चुनावों में पहली बार मल्टी-पोस्ट EVM का इस्तेमाल होगा, जिससे एक साथ छह पदों के लिए वोट डाला जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रपत्र-1 डिजिटल तरीके से तैयार किया गया है और मतगणना केंद्रों तक 100% वेबकास्टिंग की जाएगी।
कितने पदों पर चुनाव होंगे और मदद के लिए क्या है हेल्पलाइन?
राज्य भर में कुल 2,55,379 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इनमें वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पद शामिल हैं। अगर किसी मतदाता या नागरिक को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी कोई शिकायत या सवाल है, तो वे टोल-फ्री नंबर 1800-3457-243 पर संपर्क कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार पंचायत चुनाव 2026 के लिए आबादी का डेटा कब तक चुनौती दे सकते हैं?
नागरिक 4 मई से 18 मई 2026 तक जनसंख्या संबंधी तथ्यों के आधार पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
इस बार के पंचायत चुनाव में EVM का इस्तेमाल कैसे होगा?
चुनाव में पहली बार मल्टी-पोस्ट EVM का उपयोग किया जाएगा, जिससे मतदाता एक साथ छह अलग-अलग पदों के लिए मतदान कर सकेंगे।