Bihar: बिहार के कुछ इलाकों में ‘पकड़ुआ बियाह’ का खौफनाक रिवाज अब भी जारी है। यहाँ योग्य लड़कों को जबरन किडनैप करके उनकी शादी करा दी जाती है। यह चलन ज्यादातर उन परिवारों में देखा गया जो दहेज नहीं दे पाते। हाल
Bihar: बिहार के कुछ इलाकों में ‘पकड़ुआ बियाह’ का खौफनाक रिवाज अब भी जारी है। यहाँ योग्य लड़कों को जबरन किडनैप करके उनकी शादी करा दी जाती है। यह चलन ज्यादातर उन परिवारों में देखा गया जो दहेज नहीं दे पाते। हाल के समय में इस प्रथा में बढ़ोतरी हुई है और अब इसमें अपराधी गिरोह भी शामिल हो गए हैं।
पकड़ुआ बियाह क्या है और यह कैसे शुरू हुआ
पकड़ुआ बियाह का मतलब है दूल्हे का अपहरण करके उसकी जबरन शादी कराना। यह प्रथा 1970 के दशक में बिहार के गंगा बेल्ट, खासकर बेगूसराय जिले से शुरू हुई थी। 1980 के दशक तक आते-आते इसे पेशेवर गिरोहों ने अपना लिया, जो पैसों के लिए लड़कों को पकड़ते हैं। इसमें अक्सर सरकारी नौकरी वाले या पढ़े-लिखे युवाओं को निशाना बनाया जाता है ताकि लड़की का भविष्य सुरक्षित रहे।
हाल के समय में सामने आए कुछ बड़े मामले
साल 2024 में बिहार में दूल्हे के अपहरण के मामले पिछले तीन दशकों में सबसे ज्यादा रहे। कुछ प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं:
- फरवरी 2026: समस्तीपुर में 22 साल के छात्र Nitish Kumar को नशीला पदार्थ देकर जबरन शादी कराई गई।
- जुलाई 2024: पटना के बारह में एक 17 साल के कॉलेज छात्र को बंदूक की नोक पर शादी के लिए मजबूर किया गया।
- जुलाई और दिसंबर 2024: कटिहार के सरकारी शिक्षक Avnish Kumar ने अपहरण और जबरन शादी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई।
- मार्च 2024: बेगूसराय में एक Revenue Officer Rintu Kumar की जबरन शादी कराई गई।
- नवंबर 2023: वैशाली के नवनियुक्त शिक्षक Gautam Kumar को किडनैप कर शादी कराई गई, जिन्हें बाद में पुलिस ने बचाया।
कानूनी नियम और कोर्ट का फैसला
भारतीय संविधान का Article 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इसलिए पकड़ुआ बियाह पूरी तरह गैरकानूनी है। यह IPC के तहत किडनैपिंग और जबरन शादी जैसे गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है। Patna High Court ने ऐसे कई मामलों में शादी को रद्द किया है। नवंबर 2023 में कोर्ट ने एक आर्मी जवान की 10 साल पुरानी जबरन शादी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि बिना ‘सप्तपदी’ (सात फेरों) के हिंदू विवाह मान्य नहीं होता।
Frequently Asked Questions (FAQs)
पकड़ुआ बियाह के कितने मामले सामने आए हैं
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2016 में 3,000 से ज्यादा और जनवरी से नवंबर 2020 के बीच 7,194 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2024 में यह संख्या पिछले 30 सालों में सबसे अधिक रही है।
क्या जबरन कराई गई शादी कानूनी रूप से मान्य है
नहीं, यह पूरी तरह गैरकानूनी है। Patna High Court ने स्पष्ट किया है कि बिना सप्टपदी और आपसी सहमति के ऐसी शादियां मान्य नहीं हैं और इन्हें रद्द किया जा सकता है।