Bihar: बिहार के नेशनल हाईवे (NH) पर अवैध कब्जा करने वालों और सड़क किनारे गलत तरीके से पार्किंग करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary के नेतृत्व में इस ‘महा-एक्शन&
Bihar: बिहार के नेशनल हाईवे (NH) पर अवैध कब्जा करने वालों और सड़क किनारे गलत तरीके से पार्किंग करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary के नेतृत्व में इस ‘महा-एक्शन’ के जरिए सड़कों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके।
अवैध निर्माण हटाने के लिए कितना समय मिला है
मुख्य सचिव Pratyay Amrit की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि हाईवे के Right of Way (ROW) क्षेत्र में बने अवैध ढाबों, होटलों और अन्य व्यावसायिक ढांचों को हटाने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय सीमा के अंदर इन्हें नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त कर देगा। नए निर्माण के लिए NHAI या सड़क निर्माण विभाग से NOC लेना अब अनिवार्य होगा।
पार्किंग और निर्माण से जुड़े नए नियम क्या हैं
नेशनल हाईवे पर भारी और व्यावसायिक वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब वाहन केवल निर्धारित ट्रक ले-बाय और रोडसाइड एमिनिटी स्पॉट्स पर ही खड़े किए जा सकेंगे। इसके अलावा, हाईवे के सुरक्षा जोन में निर्माण के नियम भी सख्त किए गए हैं। आवासीय क्षेत्रों के लिए 40 मीटर और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 75 मीटर तक के दायरे में निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। जिन ढाबों या होटलों का सीधा रास्ता हाईवे से है, उन्हें अब वैकल्पिक रास्ता बनाना होगा।
सड़क सुरक्षा के लिए कौन-कौन से विभाग करेंगे काम
इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर District Highway Safety Task Force का गठन किया जा रहा है, जिसकी कमान जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास होगी। इसमें पुलिस, NHAI, परिवहन विभाग और शहरी विकास विभाग मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री Samrat Chaudhary ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और कानून सबके लिए बराबर होगा। आम जनता किसी भी उल्लंघन की शिकायत टोल-फ्री नंबर 1033 या ‘Rajmarg Yatra’ ऐप के जरिए कर सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
हाईवे से अवैध कब्जा हटाने के लिए कितनी समय सीमा दी गई है
बिहार सरकार ने नेशनल हाईवे के ROW क्षेत्र में बने अवैध ढाबों और व्यावसायिक निर्माणों को हटाने के लिए 20 दिन का समय दिया है।
हाईवे के पास निर्माण के लिए NOC की जरूरत कहां होगी
आवासीय क्षेत्रों में 40 मीटर और व्यावसायिक क्षेत्रों में 75 मीटर के सुरक्षा जोन के भीतर किसी भी निर्माण के लिए NHAI या सड़क निर्माण विभाग से NOC लेना अनिवार्य होगा।