Bihar में घर और अपार्टमेंट बनाने के नियम बदले, कमरे की ऊंचाई 9 फीट से कम हुई तो नहीं मिलेगा नक्शा पास

Bihar: बिहार में अब घर या अपार्टमेंट बनाने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने ‘बिहार बिल्डिंग बायलॉज- 2026’ का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें कमरों, किचन और बाथरूम के साइज और ऊंच

Bihar: बिहार में अब घर या अपार्टमेंट बनाने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने ‘बिहार बिल्डिंग बायलॉज- 2026’ का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें कमरों, किचन और बाथरूम के साइज और ऊंचाई के लिए खास मानक तय किए गए हैं। अगर बिल्डर या मकान मालिक इन नियमों को नहीं मानेंगे, तो उनके बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

नए नियमों के मुताबिक, अपार्टमेंट में कमरे की न्यूनतम ऊंचाई 2.75 मीटर यानी करीब 9.02 फीट होनी चाहिए। सरकार का मकसद यह है कि आम लोगों को रहने के लिए सही जगह और हवादार कमरे मिलें। इस ड्राफ्ट को अभी जनता और एक्सपर्ट्स के सुझावों के लिए जारी किया गया है। सुझाव मिलने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

हिस्सा न्यूनतम एरिया (लगभग) न्यूनतम चौड़ाई/ऊंचाई
कमरा (Room) 97 sq ft (9 sq m) चौड़ाई: 7.87 फीट
किचन (Kitchen) 48.4 sq ft (4.5 sq m) ऊंचाई: 9.02 फीट, चौड़ाई: 5.9 फीट
बाथरूम (Bathroom) 19.3 sq ft (1.8 sq m) ऊंचाई: 7.2 फीट, चौड़ाई: 3.9 फीट
टॉयलेट (Toilet) 12.9 sq ft (1.2 sq m) चौड़ाई: 2.95 फीट

इन नियमों के अलावा, सरकार ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन सिस्टम का प्रस्ताव भी रखा है। यह सुविधा 24 मीटर तक की ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों के लिए होगी, जिससे लोगों को नक्शा पास कराने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह पूरी कवायद निर्माण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए की गई है।