Bihar: बिहार सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले खनिज वाहनों के लिए इंटर-स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) व्यवस्था लागू कर दी है। 10 जून 2026 से यह नियम प्रभावी हो गया है, जिसके तहत दूसरे राज्यों से रेत, पत्थर और गिट्टी जैसे खन
Bihar: बिहार सरकार ने राज्य में बाहर से आने वाले खनिज वाहनों के लिए इंटर-स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) व्यवस्था लागू कर दी है। 10 जून 2026 से यह नियम प्रभावी हो गया है, जिसके तहत दूसरे राज्यों से रेत, पत्थर और गिट्टी जैसे खनिज लाने वाले वाहनों को अब अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पास लेना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन को रोकना और सरकारी राजस्व की चोरी पर लगाम लगाना है।
ISTP पास के लिए क्या हैं नियम और प्रक्रिया
खनिज ले जाने वाले वाहन मालिकों और ड्राइवरों को अब आधिकारिक पोर्टल istp.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। नियम के मुताबिक, जिस राज्य से खनिज लोड हुआ है, वहां से चालान जारी होने के 6 घंटे के भीतर ऑनलाइन ट्रांजिट पास लेना जरूरी है। ट्रक ड्राइवर को सफर के दौरान मूल राज्य का ट्रांसपोर्ट चालान और बिहार का ISTP पास, दोनों साथ रखने होंगे। पास की वैधता मूल चालान की समय सीमा तक ही रहेगी।
कितना लगेगा शुल्क और क्या होगी निगरानी
सरकार ने पास के लिए शुल्क तय किया है, जिसका भुगतान केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। शुल्क की जानकारी नीचे दी गई है:
| माप का तरीका |
निर्धारित शुल्क |
| वजन के आधार पर (Metric Tonne) |
60 रुपये प्रति मीट्रिक टन |
| आयतन के आधार पर (Cubic Meter) |
85 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर |
नियमों का पालन कराने के लिए बॉर्डर जिलों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर खनिज की मात्रा में गड़बड़ी पाई गई या बिना पास के वाहन मिला, तो गाड़ी जब्त करने के साथ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
किन खनिजों पर लागू होगा यह नया सिस्टम
यह नियम मुख्य रूप से मामूली खनिजों के परिवहन पर लागू है। इसमें रेत (Sand), पत्थर (Stone), पत्थर के चिप्स (Stone Chips), मुरम (Morrum) और स्टोन डस्ट शामिल हैं। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विकास के कारण झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से इन सामग्रियों की भारी मांग रहती है, जिसे अब पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
ISTP पास कहां से और कैसे प्राप्त करें
वाहन मालिक और ड्राइवर आधिकारिक पोर्टल istp.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन पास ले सकते हैं। यह पास मूल राज्य से चालान जारी होने के 6 घंटे के भीतर लेना अनिवार्य है।
पास न होने पर क्या कार्रवाई होगी
नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, खासकर यदि घोषित और वास्तविक खनिज मात्रा में अंतर पाया गया।