Bihar में अब ट्रेनिंग के बिना नहीं मिलेगा LMV ड्राइविंग लाइसेंस, नियम बदलने की तैयारी
Bihar: बिहार में अब बिना ट्रेनिंग के ड्राइविंग लाइसेंस मिलना मुश्किल होगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि Light Motor Vehicle (LMV) लाइसेंस के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। यह कदम सड़क
Bihar: बिहार में अब बिना ट्रेनिंग के ड्राइविंग लाइसेंस मिलना मुश्किल होगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि Light Motor Vehicle (LMV) लाइसेंस के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी देने के लिए उठाया गया है।
बिहार रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित ड्राइवर ही सड़क सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं, इसलिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से सर्टिफिकेट लेना अब जरूरी होगा। सरकार इसके लिए बिहार मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने जा रही है।
परिवहन विभाग अब राज्य के सभी ड्राइविंग स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रहा है। इसके लिए National Informatics Centre (NIC) के जरिए एक खास पोर्टल बनाया जा रहा है, जहां स्कूलों को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही, भीड़भाड़ वाले इलाकों और खुली सड़कों पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को रोकने के लिए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। अब ट्रेनिंग के लिए सरकार द्वारा तय किए गए लोकेशन्स का ही इस्तेमाल होगा।
नियमों को और सख्त किया गया है। अगर कोई बिना लाइसेंस के ट्रेनिंग व्हीकल चलाता पाया गया, तो ट्रेनिंग लेने वाले और ड्राइविंग स्कूल दोनों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल बिहार में 41 रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल काम कर रहे हैं और 25 और बनाए जा रहे हैं, जिससे कुल संख्या 66 हो जाएगी।
वहीं, SC-ST कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के लिए औरंगाबाद स्थित संस्थान में मुफ्त LMV और HMV ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें रहने और खाने की सुविधा भी दी गई है।