Bihar: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक टली, कोर्ट ने मांगा आपराधिक इतिहास

Bihar: पटना की एक अदालत ने मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। यह मामला जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ा है। कोर्ट में

Bihar: पटना की एक अदालत ने मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। यह मामला जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ा है। कोर्ट में मंगलवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया गया।

मामले की जानकारी के मुताबिक, 7 जुलाई को जिला जज ने करीब 40 मिनट तक सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने खान सर के आपराधिक इतिहास का ब्योरा मांगा है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी, जिसमें खान सर के वकील पूरक आवेदन जमा करेंगे। इससे पहले 3 जुलाई को जज की छुट्टी होने की वजह से सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी।

यह पूरा विवाद 4 जून 2026 को शुरू हुआ था, जब कदमकुआं थाना पुलिस ने खान सर, उनके दो सुरक्षाकर्मियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप है कि गोलीबारी के समय खान सर के सुरक्षाकर्मियों ने हथियार चलाए थे। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि अंगरक्षकों के पास अवैध हथियार थे और आर्म्स लाइसेंस का गलत इस्तेमाल किया गया था।

घटना के समय कोचिंग के बाहर छात्रों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था। शुरुआती दौर में खान सर ने अपनी कोचिंग पर हमले की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बयान बदल दिए। हालांकि, पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 7 जुलाई तक थी, जिसे अब बरकरार रखा गया है। उनके दो सुरक्षाकर्मी अभी न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत पर भी सुनवाई होनी थी।