Bihar में भागलपुर समेत 4 जिलों में बनेंगे नए एयरपोर्ट, गाड़ियां खरीदना होगा महंगा और गांव में देना होगा टैक्स

Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के विकास और राजस्व को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं दूसरी तरफ, अब राज्य में न

Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के विकास और राजस्व को बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वहीं दूसरी तरफ, अब राज्य में नई गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को अब कई तरह के टैक्स चुकाने पड़ेंगे।

बिहार कैबिनेट ने भागलपुर, राजगीर, रोहतास और कैमूर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। भागलपुर में बनने वाले एयरपोर्ट का नाम ‘अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा’ रखा गया है। इसके लिए भागलपुर और मुंगेर जिले की कुल 3,145 एकड़ जमीन ली जाएगी, जिसके लिए सरकार करीब 1,329.58 करोड़ रुपये का मुआवजा देगी। भागलपुर एयरपोर्ट के पास 1025 एकड़ में एक हाई-टेक एयरोसिटी भी विकसित की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के हजारों मौके खुलेंगे। राजगीर, रोहतास और कैमूर के एयरपोर्ट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ समझौता किया गया है।

विकास के साथ-साथ आम जनता की जेब पर भी असर पड़ेगा। 15 जुलाई, 2026 से मोटर वाहन कर की दरों में बदलाव किया गया है। अब दोपहिया वाहनों पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगेगा और तिपहिया वाहनों पर 1,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स देना होगा। इसके अलावा, नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 1% सेस भी लगाया गया है, जो जलवायु कोष में जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के ट्रैफिक चालान बकाया हैं, तो वह तब तक नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा जब तक पूरा भुगतान नहीं कर देता।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। ‘बिहार ग्राम पंचायत (कर, दर एवं शुल्क) नियमावली-2026’ के तहत अब ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया है। अब गांव में भवन कर, व्यावसायिक भूमि कर, सिनेमा, होर्डिंग, व्यापार कर और कूड़ा उठाने जैसी सेवाओं के लिए पैसा देना होगा।

हालांकि, सरकार ने पुराने वाहनों को हटाने के लिए कुछ राहत भी दी है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी। निजी वाहनों पर 25% और व्यावसायिक वाहनों पर 15% तक की छूट मिलेगी, जबकि BS-1 और BS-2 मानक वाले पुराने वाहनों पर यह छूट 50% तक हो सकती है।