Bihar: राज्य सरकार ने शहरों का दबाव कम करने और नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस योजना
Bihar: राज्य सरकार ने शहरों का दबाव कम करने और नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत जमीन के नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में बेतरतीब निर्माण को रोका जा सके।
किन शहरों में टाउनशिप बनेंगे और क्या है उनकी खासियत
सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए खास थीम तय की है। पटना के पास Patliputra को शिक्षा, खेल और लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा, जबकि गया के पास Magadh को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के पास Tirhut औद्योगिक केंद्र होगा और सोनपुर के पास Hariharnathpur को Aerocity की तर्ज पर बनाया जाएगा। इसके अलावा दरभंगा में मिथिला, मुंगेर में अंग, सहसा में कोसी, पूर्णिया, छपरा (सरण), भागलपुर (विक्रमशिला) और सीतामढ़ी (सीतापुरम) में भी टाउनशिप विकसित होंगे।
जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक और मुआवजे का नियम
मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सरकार ने चिन्हित क्षेत्रों में जमीन की बिक्री, खरीद और निर्माण पर अस्थायी रोक लगा दी है। पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया और सहसा के लिए यह रोक 31 मार्च 2027 तक रहेगी। वहीं छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और सीतामढ़ी के लिए यह समय सीमा 30 जून 2027 तक है। जमीन अधिग्रहण के लिए ‘लैंड पूलिंग मॉडल’ अपनाया जाएगा, जिसमें किसानों को बाजार दर से 4 गुना तक मुआवजा और विकसित जमीन का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा बुनियादी सुविधाओं के साथ वापस मिलेगा।
विकास योजना और समय सीमा क्या है
शहरी विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के अनुसार, इन टाउनशिप का कोर एरिया 800 से 1200 एकड़ होगा, जिसे आगे 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इन टाउनशिप के ड्राफ्ट मास्टर प्लान अक्टूबर और नवंबर 2026 के बीच जारी होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य के लिए विभाग अलग से एजेंसियों का चयन करेगा और जिला मजिस्ट्रेट (DM) सलाहकार समितियों के जरिए इसकी निगरानी करेंगे। जमीन विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की बिक्री पर रोक कब तक है?
पटना, गया और दरभंगा समेत 7 शहरों में 31 मार्च 2027 तक और मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 4 शहरों में 30 जून 2027 तक रोक है। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो गया तो यह रोक पहले भी हट सकती है।
जमीन देने वाले किसानों को क्या फायदा मिलेगा?
लैंड पूलिंग मॉडल के तहत किसानों को बाजार दर से 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा और विकसित जमीन का करीब 55% हिस्सा बुनियादी सुविधाओं के साथ वापस दिया जाएगा।