Bihar: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। ‘बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026’ के तहत अब कर्मचारी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्
Bihar: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। ‘बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026’ के तहत अब कर्मचारी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी मर्यादा का ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इन नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे अब ये पूरे राज्य में प्रभावी हो गए हैं।
सोशल मीडिया पर क्या करना है मना
नए नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी अब अपनी आधिकारिक पहचान, पद या सरकारी ईमेल का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। गुमनाम नाम से अकाउंट चलाना भी प्रतिबंधित है। इसके अलावा, कार्यालय के अंदर वीडियो या रील बनाना और मीटिंग का सीधा प्रसारण करना पूरी तरह मना है। गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को सार्वजनिक करना गंभीर अपराध माना जाएगा।
किन बातों पर टिप्पणी करने पर होगी कार्रवाई
- सरकार की नीतियों, योजनाओं या कोर्ट के फैसलों पर बिना अनुमति टिप्पणी नहीं कर सकते।
- वरिष्ठ अधिकारियों, सरकार या मीडिया संस्थानों की आलोचना करना वर्जित है।
- किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के समर्थन या विरोध में अपनी राय नहीं दे सकते।
- जाति और धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर रोक है।
नियमों के उल्लंघन पर क्या होगा दंड
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने बताया कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक नहीं है, लेकिन इसे मर्यादा में रखना होगा। नियमों को तोड़ने पर इसे कदाचार माना जाएगा और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कुछ गंभीर मामलों में कर्मचारी की नौकरी भी जा सकती है। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षा के लिए अब सेवा के दौरान केवल एक बार NOC मिलेगी, दोबारा परीक्षा देनी हो तो इस्तीफा देना होगा।