Bihar: बिहार में अब सफर करना महंगा होने वाला है क्योंकि राज्य सरकार पुलों पर टोल वसूलने के लिए नई नीति तैयार कर रही है। इस नई व्यवस्था के तहत पुलों की लंबाई के हिसाब से टैक्स तय होगा, जिससे आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा।
Bihar: बिहार में अब सफर करना महंगा होने वाला है क्योंकि राज्य सरकार पुलों पर टोल वसूलने के लिए नई नीति तैयार कर रही है। इस नई व्यवस्था के तहत पुलों की लंबाई के हिसाब से टैक्स तय होगा, जिससे आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा। सरकार का मकसद इस पैसे से सड़कों और पुलों की बेहतर मरम्मत करना है।
पुलों पर टोल वसूलने का नया फॉर्मूला क्या है?
बिहार सरकार की नई नीति के मुताबिक, पुल के मुख्य हिस्से की लंबाई को 10 से गुणा करके टोल तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई पुल 5 किलोमीटर लंबा है, तो उस पर 50 किलोमीटर के बराबर चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा, पुल तक पहुँचने वाली एप्रोच रोड के लिए 60 से 65 पैसे प्रति किलोमीटर का अलग से टैक्स देना होगा। कुल टोल इन दोनों खर्चों को जोड़कर तय होगा।
स्थानीय लोगों को कितनी मिलेगी राहत?
सरकार ने स्थानीय निवासियों के लिए छूट का प्रावधान रखा है। जो लोग रोजाना सफर करते हैं, उन्हें मंथली पास की सुविधा मिलेगी। ‘पे एज़ यू गो’ पॉलिसी के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग 340 रुपये का मासिक पास बनवा सकेंगे, जिससे उनके प्राइवेट नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए अनलिमिटेड क्रॉसिंग की सुविधा मिलेगी।
कब से लागू होंगे नए नियम और क्या होंगे बदलाव?
बिहार रोड यूजर फीस रूल्स 2026 को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नियमों के नोटिफिकेशन के तीन महीने के भीतर स्टेट हाईवे और बड़े पुलों पर टोल वसूली शुरू हो जाएगी। साथ ही, 10 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर कैश पूरी तरह बंद हो जाएगा और सिर्फ डिजिटल पेमेंट चलेगा। बिना FASTag के UPI से पेमेंट करने पर स्टैंडर्ड फीस से 1.25 गुना ज्यादा चार्ज देना होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में पुलों पर टोल की गणना कैसे की जाएगी?
पुल के मुख्य हिस्से की लंबाई को 10 से गुणा किया जाएगा (जैसे 5 KM पुल = 50 KM चार्ज) और साथ ही एप्रोच रोड के लिए 60-65 पैसे प्रति किलोमीटर का टैक्स जुड़ेगा।
स्थानीय लोगों के लिए मंथली पास की क्या सुविधा है?
टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग 340 रुपये में मासिक पास ले सकते हैं, जिससे उनके निजी वाहनों को असीमित बार आने-जाने की अनुमति मिलेगी।