Bihar: बिहार सरकार राज्य के कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अब कोचिंग सेंटर अपनी मर्जी से ‘रैंक-1’ या 100% सिलेक्शन जैसे झूठे दावे नहीं कर पाएंगे। सरकार इसके लिए एक नया कानून R
Bihar: बिहार सरकार राज्य के कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। अब कोचिंग सेंटर अपनी मर्जी से ‘रैंक-1’ या 100% सिलेक्शन जैसे झूठे दावे नहीं कर पाएंगे। सरकार इसके लिए एक नया कानून ‘Bihar Coaching Institute (Control and Regulation) Bill, 2026’ तैयार कर रही है, जिससे छात्रों के हितों की रक्षा होगी और फर्जी विज्ञापनों पर लगाम लगेगी।
कोचिंग सेंटरों के लिए क्या हैं नए नियम और शर्तें
नए नियमों के मुताबिक सभी कोचिंग सेंटरों को जिला प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसकी फीस 15,000 रुपये तय की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन चलाने वाले केंद्रों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और पैसा न देने पर परिसर को सील किया जा सकता है। इसके अलावा, पटना में 22 जून 2026 से स्कूल के समय (सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक) कोचिंग चलाने पर रोक रहेगी ताकि बच्चे स्कूलों में नियमित रहें।
छात्रों की सुविधा और सुरक्षा के लिए क्या बदलाव होंगे
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी छात्र की फोटो या नाम उसकी लिखित सहमति के बिना विज्ञापनों में इस्तेमाल नहीं होगा। कोचिंग सेंटरों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक काउंसलर रखना अनिवार्य होगा और बीच में कोर्स छोड़ने वाले छात्रों की फीस वापस करनी होगी। सुरक्षा के लिए सभी सेंटरों में CCTV कैमरे (30 दिन बैकअप के साथ), फायर सेफ्टी और दिव्यांगों के लिए सुविधाओं का होना जरूरी है।
निगरानी के लिए कौन सी अथॉरिटी करेगी काम
कोचिंग संस्थानों की देखरेख के लिए ‘Bihar Coaching Institute (Control and Regulation) Authority’ का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी जो समय-समय पर जांच करेंगी। शिक्षा मंत्री Mithilesh Tiwari ने बताया कि यह पूरी पॉलिसी अगले तीन महीनों में तैयार हो जाएगी, जिसमें अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों के सुझाव भी शामिल होंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने पर कितना जुर्माना लगेगा?
बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि 15 दिनों के भीतर यह राशि जमा नहीं की गई, तो कोचिंग के परिसर को अटैच (जब्त) किया जा सकता है।
पटना में कोचिंग क्लास का समय क्या रहेगा?
पटना में कोचिंग संस्थान स्कूल के समय यानी सुबह 9:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक नहीं चल सकेंगे। कोचिंग की कक्षाएं केवल शाम 4:00 बजे के बाद ही आयोजित की जा सकेंगी।