Bihar: बिहार सरकार राज्य में नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बदलाव करने जा रही है। श्रम विभाग ने इसके लिए नए और सख्त नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब कै
Bihar: बिहार सरकार राज्य में नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बदलाव करने जा रही है। श्रम विभाग ने इसके लिए नए और सख्त नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट की अंतिम मुहर लगते ही ये नियम सभी कंपनियों, ऑफिसों और फैक्ट्रियों में लागू हो जाएंगे।
नाइट शिफ्ट के लिए क्या होंगे नए नियम
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने वाली महिलाओं के लिए कई सुविधाएं अनिवार्य होंगी। कंपनियों को महिला कर्मचारी की लिखित सहमति लेनी होगी और किसी पर भी नाइट शिफ्ट के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। अगर कोई महिला रात में काम करने से मना करती है, तो इसे अनुशासनहीनता नहीं माना जाएगा और न ही नौकरी से निकाला जा सकेगा।
सुरक्षा और सुविधाओं का क्या होगा इंतजाम
| सुविधा |
नियम |
| CCTV कैमरा |
कार्यस्थल और आने-जाने के रास्तों पर CCTV होगा, फुटेज 45 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा |
| ट्रांसपोर्ट |
घर से ऑफिस और वापस लाने के लिए CCTV वाले सुरक्षित वाहन देना होगा |
| सहकर्मी |
नाइट शिफ्ट में कम से कम दो महिला कर्मचारियों का एक साथ होना जरूरी है |
| गर्भावस्था |
गर्भवती महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं होगी |
| बेसिक सुविधाएं |
अलग टॉयलेट, साफ पीने का पानी और सुरक्षित चेंजिंग रूम देना होगा |
खतरनाक काम और वेतन के नियम
सरकार ने यह भी साफ किया है कि जो महिलाएं जोखिम भरे या खतरनाक कामों में लगी हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे। साथ ही, सभी महिला कर्मचारियों को मौजूदा लेबर कानूनों के हिसाब से पूरा वेतन और अन्य लाभ देना अनिवार्य होगा। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या कंपनी महिला कर्मचारी को नाइट शिफ्ट के लिए मजबूर कर सकती है?
नहीं, नए नियमों के अनुसार कंपनी को महिला की लिखित सहमति लेनी होगी। नाइट शिफ्ट से मना करने पर कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।
नाइट शिफ्ट में सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होंगे?
ऑफिस और रास्तों पर CCTV कैमरे लगाने होंगे, जिसका बैकअप 45 दिन तक रखना होगा। साथ ही घर से आने-जाने के लिए CCTV युक्त सुरक्षित वाहन देना अनिवार्य होगा।