Bihar के सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी के नियमों में बदलाव, अब ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा स्वीकार
Bihar: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी लेने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कागज पर आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक, सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए अब केवल
Bihar: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी लेने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को छुट्टी के लिए कागज पर आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक, सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए अब केवल डिजिटल माध्यम का ही इस्तेमाल करना होगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई है।
नए नियम के तहत अब कोई भी सरकारी कर्मचारी ऑफलाइन आवेदन नहीं दे सकेगा। सभी कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश (CL), अर्जित अवकाश (EL), मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश जैसी सभी छुट्टियों के लिए HRMS (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल या उसके मोबाइल ऐप का उपयोग करना अनिवार्य होगा। सरकार का मकसद इस पूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है ताकि कर्मचारियों को आवेदन के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और कागजी काम खत्म हो सके।
इस डिजिटल सिस्टम के काम करने का तरीका काफी सरल है। कर्मचारियों को सबसे पहले HRMS मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जब वे छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो संबंधित अधिकारी उसी पोर्टल पर उसकी समीक्षा करेंगे और उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। कर्मचारी अपने आवेदन की स्थिति को कभी भी ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| प्रभावी तिथि | 1 जुलाई 2026 |
| अनिवार्य माध्यम | HRMS पोर्टल या मोबाइल ऐप |
| छुट्टियों के प्रकार | CL, EL, मेडिकल, मातृत्व और पितृत्व अवकाश |
| जारी करने वाला विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) |
| मुख्य निर्देश अधिकारी | डॉ. बी. राजेंद्र (अपर मुख्य सचिव) |
| मुख्य उद्देश्य | कागजरहित और पारदर्शी प्रक्रिया |
सामान्य प्रशासन विभाग ने इन निर्देशों को सभी विभागों, कार्यालयों और जिला प्रशासन को भेज दिया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने सभी अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। बता दें कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने HRMS पोर्टल अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया था। मार्च 2026 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अगर लीव बैलेंस अपडेट नहीं है, तब भी आवेदन किया जा सकेगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। एक बार छुट्टी मंजूर होने के बाद, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के उसे बदला या रद्द नहीं किया जा सकेगा।