Bihar में पाटलिपुत्र टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी, किसान अब बेच सकेंगे अपनी जमीन

Bihar: बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 1 अगस्त, 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस

Bihar: बिहार सरकार ने पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 1 अगस्त, 2026 को इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस फैसले के बाद अब इलाके के किसान और जमीन मालिक अपनी जमीन बेचने या उसका हस्तांतरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

यह महत्वपूर्ण निर्णय विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 31 जुलाई, 2026 को हुई बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की 14वीं बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र के लिए ‘विकास योजना-2047’ के प्रारूप को राजपत्र में प्रकाशित करने की मंजूरी दी गई। सरकार ने इस प्रारूप पर आम जनता और संबंधित लोगों से 60 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव या आपत्तियां नगर विकास विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार को डाक, कूरियर या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं।

यह टाउनशिप लगभग 81,730 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित है, जिसमें पुनपुन और नौबतपुर नगर पंचायत के साथ 273 राजस्व गांव शामिल हैं। पटना जिले के नौ प्रखंड जैसे पुनपुन, फतुहा, संपतचक, धनरुआ, नौबतपुर, दनियावां, मसौढ़ी, पटना ग्रामीण और फुलवारीशरीफ इस दायरे में आएंगे। इसका मुख्य विकास क्षेत्र करीब 3,008 एकड़ होगा, जिसमें 19 राजस्व गांव शामिल होंगे।

बता दें कि अप्रैल 2026 में मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने और बिना प्लानिंग के हो रहे निर्माण को रोकने के लिए सरकार ने पाटलिपुत्र समेत 11 सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन के लेनदेन पर रोक लगा दी थी। हालांकि, 17 जून, 2026 को कुछ विशेष परिस्थितियों और निवेश परियोजनाओं के लिए सीमित छूट दी गई थी, लेकिन अब पूरी तरह से रोक हटा ली गई है।