Bihar: बिहार सरकार ने शादी-ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में घरेलू LPG सिलेंडर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब ऐसे आयोजनों में केवल कमर्शियल (वाणिज्यिक) गैस सिलेंडरों का ही उपयोग होगा। सरकार ने यह फैसला इसल
Bihar: बिहार सरकार ने शादी-ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में घरेलू LPG सिलेंडर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब ऐसे आयोजनों में केवल कमर्शियल (वाणिज्यिक) गैस सिलेंडरों का ही उपयोग होगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि आम लोगों को घर के इस्तेमाल के लिए गैस की कमी न हो और आपूर्ति सही तरीके से बनी रहे।
कमर्शियल गैस सिलेंडर लेने की क्या है प्रक्रिया
अगर आप शादी या किसी समारोह के लिए कमर्शियल सिलेंडर लेना चाहते हैं, तो आपको अपने इलाके के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ शादी का कार्ड लगाना जरूरी है। इसमें आपको मेहमानों की अनुमानित संख्या और कितने सिलेंडर चाहिए, इसकी जानकारी देनी होगी। SDO मेहमानों की संख्या देखकर तेल कंपनी को सिलेंडर देने का निर्देश देंगे।
किन्हें करना होगा रजिस्ट्रेशन और क्या होंगे नियम
- केटरर्स और रसोइयों के लिए कमर्शियल LPG का रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य है।
- तेल कंपनियों को 5 से 7 दिनों के भीतर यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने को कहा गया है।
- दिए गए कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल सिर्फ उसी समारोह के लिए होगा, जिसके लिए उसे लिया गया है।
- घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने यह कदम क्यों उठाया
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि वैश्विक पेट्रोलियम संकट और मध्य पूर्व के तनाव के कारण गैस की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। 20 अप्रैल से वैवाहिक मुहूर्त शुरू हो रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि गैस की सप्लाई सुव्यवस्थित रहे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक ग्रुप लगातार निगरानी रख रहा है ताकि आम उपभोक्ताओं को बुकिंग के 3-5 दिनों के भीतर सिलेंडर मिलता रहे।