Bihar में खान सर को मिली अंतरिम राहत, कोचिंग संस्थान फायरिंग केस में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Bihar: मशहूर एजुकेटर Faisal Khan, जिन्हें लोग Khan Sir के नाम से जानते हैं, को बिहार की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतर

Bihar: मशहूर एजुकेटर Faisal Khan, जिन्हें लोग Khan Sir के नाम से जानते हैं, को बिहार की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

यह पूरा मामला 2 जून 2026 को Khan Global Studies (KGS) कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना से जुड़ा है। इस मामले में पटना पुलिस ने खान सर और दो अन्य लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और उकसाने की धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी। पुलिस ने वीडियो सबूतों के आधार पर संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से फायरिंग करना उन्हें जिम्मेदार माना गया है।

खान सर के वकील Arvind Kumar Mavva ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद अब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। वह अब यात्रा कर सकते हैं और जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। वहीं, कोर्ट ने पुलिस से अगली सुनवाई तक केस डायरी और खान सर के पुराने आपराधिक इतिहास का विवरण पेश करने को कहा है। इससे पहले बिहार फायर सर्विस ने भी सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर संस्थान को नोटिस जारी किया था।