Bihar: बिहार शिक्षा विभाग राज्य में कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए ‘बिहार राज्य कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2026’ लागू करने जा रहा है। इस नए कानून के तहत सबसे पहले भागलपुर और बांका जिल
Bihar: बिहार शिक्षा विभाग राज्य में कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए ‘बिहार राज्य कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2026’ लागू करने जा रहा है। इस नए कानून के तहत सबसे पहले भागलपुर और बांका जिले के 496 कोचिंग सेंटरों की जिला स्तर पर निगरानी की जाएगी। सरकार का मकसद अपंजीकृत संस्थानों को नियम के दायरे में लाना और छात्रों के हितों की रक्षा करना है।
कोचिंग संस्थानों के लिए क्या हैं नए नियम
नए नियमों के मुताबिक, जिन कोचिंग संस्थानों में 25 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए 15,000 रुपये शुल्क देना होगा और यह रजिस्ट्रेशन तीन साल तक मान्य रहेगा। कोचिंग की हर ब्रांच के लिए अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नियमों का पालन न करने वालों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और गंभीर मामलों में रजिस्ट्रेशन रद्द भी किया जा सकता है।
छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या बदला
अब कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों का ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही, सरकारी शिक्षकों के कोचिंग में पढ़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए हर संस्थान में एक प्रोफेशनल काउंसलर रखना अनिवार्य होगा। क्लास में जगह का भी ध्यान रखा जाएगा, जहां हर छात्र के लिए कम से कम 2 वर्ग फीट जगह होनी चाहिए। बैच में छात्रों की संख्या पहले ही बतानी होगी, जिसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सकेगा।
फीस और विज्ञापन को लेकर सख्त गाइडलाइन
| विषय |
नया नियम |
| फीस वापसी |
कोर्स बीच में छोड़ने पर बची हुई फीस वापस करनी होगी |
| अतिरिक्त शुल्क |
स्टडी मटेरियल या नोट्स के नाम पर अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा |
| विज्ञापन |
रिजल्ट या फोटो का सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा |
| जुर्माना |
नियम उल्लंघन पर 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना |
इन सभी नियमों की निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने पर कितना जुर्माना लगेगा?
बिना पंजीकरण के कोचिंग संस्थान चलाने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अन्य नियमों के उल्लंघन पर 50,000 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान है।
क्या कोचिंग संस्थान नोट्स के लिए अलग से पैसे ले सकते हैं?
नहीं, नए नियमों के अनुसार स्टडी मटेरियल या नोट्स के नाम पर छात्रों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जा सकेगा।