Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के लोगों और कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि अब नेशनल हाईवे की तरह स्टेट हाई-वे पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को आर
Bihar: बिहार सरकार ने राज्य के लोगों और कर्मचारियों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि अब नेशनल हाईवे की तरह स्टेट हाई-वे पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत देते हुए उन्हें सस्ता लोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
स्टेट हाई-वे पर टोल और अन्य बड़े फैसले
बिहार कैबिनेट ने राज्य की सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए स्टेट हाई-वे पर टोल टैक्स लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए Maa Sita Medical College की स्थापना और Patna Airport के विस्तार को भी हरी झंडी दी गई है।
सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को क्या फायदा होगा
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए अब लोन लेना आसान और सस्ता होगा, जिसकी देखरेख Bihar Finance Department करेगा। वहीं, आम जनता के लिए एक और राहत वाली खबर यह है कि 1 मई 2026 को सरकार ने ‘One-Time Traffic Challan Settlement Scheme-2026’ शुरू की है, जिसके तहत पुराने ई-चालान पर 50% की छूट मिल रही है। यह स्कीम वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक चलेगी।
टोल टैक्स से जुड़े नियम और छूट
- स्टेट हाई-वे पर अब टोल टैक्स देना होगा।
- नेशनल हाईवे पर कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों और जरूरी सेवाओं को ‘Exempted FASTag’ के जरिए छूट मिलती है।
- प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले मीडिया कर्मी और पूर्व सैनिकों को नेशनल हाईवे पर टोल से छूट नहीं मिलती है।
- VVIP सरकारी वाहनों के लिए नेशनल हाईवे पर टोल छूट पाने हेतु FASTag रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
बिहार में ट्रैफिक चालान पर कितनी छूट मिल रही है?
बिहार सरकार की One-Time Traffic Challan Settlement Scheme-2026 के तहत लंबित ई-चालान पर 50% की छूट दी जा रही है, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक उपलब्ध है।
क्या स्टेट हाई-वे पर टोल टैक्स देना जरूरी होगा?
हाँ, बिहार कैबिनेट के ताजा फैसले के अनुसार अब राज्य के स्टेट हाई-वे पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा।