Bihar के BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, दिल्ली की कोर्ट ने हर्ष फायरिंग केस में सुनाया फैसला
Bihar/Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को एक पुराने हर्ष फायरिंग मामले में चार साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला शनिवार, 4 जुलाई 2026 को सुनाया। इस फैसल
Bihar/Delhi: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को एक पुराने हर्ष फायरिंग मामले में चार साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला शनिवार, 4 जुलाई 2026 को सुनाया। इस फैसले के बाद राजू कुमार सिंह को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।
यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 की रात और 1 जनवरी 2019 की सुबह का है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, जहां हर्ष फायरिंग हुई थी। इस घटना में डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। कोर्ट ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 (II) यानी गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी पाया है।
सजा की बारीकियों की बात करें तो विधायक को चार साल के कारावास के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के लिए दो महीने की अतिरिक्त कैद मिली है। ये सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी। साथ ही, कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सजा की अवधि | 4 साल कैद + 2 महीने अतिरिक्त (आर्म्स एक्ट) |
| मुआवजा राशि | 25 लाख रुपये (पीड़ित परिवार को) |
| दोषी धाराएं | IPC 304 (II) और आर्म्स एक्ट धारा 30 |
| घटना की तारीख | 31 दिसंबर 2018 / 1 जनवरी 2019 |
| स्थान | फतेहपुर बेरी, दिल्ली |
| प्रभाव | विधायकी (MLA पद) रद्द हो सकती है |
कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हर्ष फायरिंग देश में एक अभिशाप है और यह अक्सर जानलेवा साबित होती है। बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने दलील दी थी कि उनका मुवक्किल वैज्ञानिक जानकारी की कमी के कारण गोली के रास्ते का अंदाजा नहीं लगा सका और उसका इरादा किसी की जान लेना नहीं था। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
इस मामले में राजू कुमार सिंह की पत्नी रेनू सिंह और दो अन्य लोगों को सबूत मिटाने के आरोपों से बरी कर दिया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8 के मुताबिक, दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अब राजू कुमार सिंह की विधायकी रद्द हो सकती है।