Bihar के औरंगाबाद में नाबालिग से जबरन शादी करने वाले को 20 साल जेल, कोर्ट ने लगाया 30 हजार जुर्माना
औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की से जबरन शादी करने के दोषी गुंजन सिंह को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का
औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की से जबरन शादी करने के दोषी गुंजन सिंह को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह पूरा मामला 28 जून 2025 का है। आरोपी गुंजन नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था और हसपुरा प्रखंड के देवकुंड मंदिर में जबरन उसकी मांग भरकर शादी कर ली थी। इस घटना के बाद मामला कोर्ट पहुंचा, जहां 31 अक्टूबर 2025 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों के बयान और जरूरी सबूत पेश किए, जिसके आधार पर 6 जुलाई 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी माना और 11 जुलाई 2026 को सजा सुनाई।
अदालत ने यह सजा POCSO अधिनियम के तहत सुनाई है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 के तहत भी दोषी को 7 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया है, जो मुख्य सजा के साथ ही चलेगा। कोर्ट ने समाज में गलत संदेश न जाए, इसलिए कानून का सख्ती से पालन करने की बात कही। साथ ही, अदालत ने बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है।